शुक्रवार, 10 अप्रैल 2020

लाकडाउन में कानून तोड़ सूरतगढ़ पालिका में समारोह करने वाले कैसे बचेंगे-आईपीसी की धारा 188



* करणीदानसिंह राजपूत *

सूरतगढ़ 10अप्रैल 2020.

कोरोना वायरस संक्रमण और बचाव के लिए सीएम अशोक गहलोत, जिला कलेक्टर के आदेशों को नहीं मानते हुए पालिका में समारोह आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष ओमप्रकाश कालवा 

ने की।


पालिका के ईओ लालचंद सांखला की सेवानिवृत्ति पर पालिका में 31 मार्च 2020 को  समारोह हुआ जिसमें 150-200 लोगों ने भाग लिया। एक दो को छोड़ सभी खुले मुंह थे तथा सोशल डिस्टेंस भी नहीं थी। असल में आयोजनों पर रोक थी। धारा 144 में भीड़ हुई। सरकार के नियमों को पालिका अध्यक्ष ने तोड़ा जिनकी जिम्मेदारी सरकार के आदेशों के पालन करने की है। सारे राजस्थान में यह एकमात्र मामला है जिसमें किसी पालिका अध्यक्ष ने कानून तोड़ा है। 

स्थानीय प्रशासन को आयोजन के अगले ही दिन एडीएम को एक शिकायत हो गई थी।एडीएम ने जांच एसडीएम को सौंप दी जो इतने दिन बीतने पर भी अभी तक चल रही है।


पूर्व पालिका अध्यक्ष कांग्रेस नेता बनवारी लाल मेघवाल ने 8 अप्रैल 2020 को मुख्यमंत्री को मेल किए पत्र में यह मांग भी की है कि आपदा काल और अन्य कानूनों में मुकदमा भी दर्ज करवाया जाए।

पत्र की प्रति कार्यवाही के लिए जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को भी भेजी गई है।

कानून तोड़ने वालों पर आईपीसी की धारा 188 भी लागू हो सकती है। राजस्थान पत्रिका में 10 अप्रैल 2020 को इस धारा के बारे में समाचार है। 



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