सोमवार, 24 अप्रैल 2017

अशोक क्वातड़ा की 1 साल की सजा कायम: अपील खारिज




सूरतगढ़ 24 अप्रैल 2017 अशोक कवातड़ा की 1 साल की सजा कायम रखते हुए अप्पर सेशन न्यायाधीश ने वारंट जारी करने का निर्देश देते हुए कवातड़ा की अपील 20 अप्रैल को खारिज कर दी। अशोक कवातड़ा पुत्र राम दित्ता मल अरोड़ा शारदा बाल निकेतन स्कूल सूरतगढ़ का यह यह प्रकरण रूपए के लेने, भुगतान में चैक देने व चैक के अनादरण होने पर शुरू हुआ।

अशोक कवातड़ा ने ज्योति प्रकाश ठाकराणी से 4 लाख 90 हजार रुपए कर्ज लिए थे।

कवातड़ा ने 18 फरवरी 2014 को चेक दिया जो बैंक में रकम नहीं होने पर  अनादरित हो गया ।
 ज्योति प्रकाश ने अशोक क्वातड़ा को कानूनी नोटिस वकील के मार्फत भेजा। मगर अशोक क्वातड़ा ने रकम नहीं चुकाई।

इस पर अशोक क्वातड़ा के विरुद्ध अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ के यहां वाद दायर किया गया। पीठासीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ बलवंत सिंह भारी ने ने17-12-2015 को अशोक कवातड़ा को 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई और 5 लाख 65 हजार रुपए परिवादी को क्षति  पूर्ति  देने का निर्णय सुनाया। अशोक ने उक्त निर्णय के विरुद्ध अपर सेशन न्यायाधीश सूरतगढ़ की अदालत में अपील की जो 6 जनवरी 2016 को पंजीबद्ध हुई।
अपर सेशन न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना।
 इस अदालत में अपीलार्थी अशोक क्वातड़ा की ओर से वकील ताराचंद स्वामी ने और परिवादी ज्योति प्रकाश ठाक राणी की ओर से वकील दया शंकर शर्मा ने पैरवी की।
अप्पर सेशन न्यायालय पीठासीन अधिकारी ईश्वरी लाल वर्मा ने 20 अप्रैल 2017 को अशोक क्वातड़ा की अपील खारिज कर दी। 

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