गुरुवार, 7 जुलाई 2016

निहालचंद दुराचार मामला:दोनों पक्ष पुन: बहस करें व साक्ष्य दें: ताजा खबर:


पीडि़ता की पुन:विचार याचिका पर 6 जुलाई को एडीजे कोर्ट का फैसला:


-स्पेशल न्यूज जयपुर-
सूरतगढ़ 7 जुलाई 2016.
सांसद निहालचंद मेघवाल /पूर्व राज्यमंत्री/ सहित 17 महत्वपूर्ण लोगों व राजनीतिक नेता कार्यकर्ताओं आदि पर महिला से दुराचार करने के आरोप में पीडि़ता की ओर से दायर की गई पुन: विचार याचिका पर जयपुर के एडीजे कोर्ट ने 17 ने 6 जुलाई को निर्णय दिया है। एडीजे नरेन्द्र शर्मा ने दोनों पक्षों को अदा थेलत में पुन: साक्ष्य देने व बहस का आदेश दिया है।
इस मुकद्दमें में पूर्व जज प्रेम प्रकाश गुप्ता ने बहस सुन कर फैसले की तारीख देदी थी लेकिन पीडि़ता ने जयपुर महानगर जिला एवं सेशन नयायाधीश के समक्ष प्रकरण स्थानान्तरित करने की अर्जी लगा दी थी जो अदालत ने आधारहीन मानते हुए खारिज कर दी। पीडि़ता ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी जो विचाराधीन है।
पीडि़त महिला हाल निवासी सिरसा हरियाणा की ओर से सन 2011 में अपने पति ओमप्रकाश,देवर राजकुमार,सांसद निहालचंद,पूर्व मंत्री जोगेश्वर गर्ग व  प्रकाश पुंज गर्ग,अनिल राव,कांग्रेसी नेता पुष्पेन्द्र भारद्वाज,राधेराम गोदारा,विवेकानन्द सहित 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। अदालत ने 2 सितम्बर 2015 को पीडि़ता की ओर से बहस सुन ली थी व आरोपितों की ओर से बहस सुन लेने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पीडि़ता की ओर से आरोप लगाया गया था कि उसे पति व देवर खाने व पेय आदि में नशीला पदार्थ देते व रेप करते अपने नजदीकी लोगों को भी यौनशोषण के लिए सौंपते तथा उसकी अश्लील सीडियां बनाते। 


इस प्रकरण की अन्य खबरें भी पढें। क्लिक करें



देह शोषण जयपुर मुकद्दमें में 17 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग प्रदर्शन:विशेष खबर-करणीदानसिंह राजपूत:

यह ब्लॉग खोजें