बुधवार, 12 मई 2021

श्रीगंगानगर जिले के गांवों में ढोल बजाकर कोरोना गाइडलाइन का प्रचार शुरू.गांवों में मिले कोरोना संदिग्ध

 

 

 * करणीदानसिंह राजपूत *

श्रीगंगानगर, 12 मई 2021.

 जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन के निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्र में कोविड-19 को लेकर डोर-टू-डोर सर्वें किया गया। प्रथम चरण के सर्वें में दो लाख 87 हजार घरों में से 99.5 प्रतिशत घरों का सर्वें किया गया। जिनमें से 10391 नागरिक आईएलआई के संदिग्ध रोगी मिले, जिनमें से 8 हजार 480 को उपचार किट दे दी गई है तथा शेष नागरिकों को भी मेडिकल किट देने के लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है। 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अशोक कुमार मीणा ने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देशानुसार प्रथम चरण सर्वे के बाद दूसरे चरण का सर्वें भी प्रारम्भ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में कोविड रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी तथा जिला चिकित्सालय में रोगियों के दवाब को देखते हुए विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे गांवों में ऐसे भवन चिन्हित करें जहां पर जरूरत पड़ने पर रोगियों को होम आईसोलेशन किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक भवन, विधालय या अन्य कोई राजकीय भवन जो उपयुक्त हो, का चयन किया जाये। 

उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक संस्थानों में लगे लाउडस्पीकर के माध्यम से कोविड-19 के बचाव को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है तथा पुरानी परम्परागत पद्धति ढ़ोल बजाकर भी ग्रामीण जनों को जागरूक किया जा रहा है तथा मुन्यादी करवाई जा रही है कि आमजन मास्क का प्रयोग करें, अपने घरों से अनावश्यक बाहर न निकलें, दूरी बनाकर रखें, साबुन से बार-बार हाथ धोयें तथा टीकाकरण की अवश्य करायें, की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 192 वाहनों से जिनमें थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा व ट्रेक्टर शामिल है, के द्वारा आमजन को जागरूक किया जा रहा है। 

श्री मीणा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वच्छताग्रही कार्य कर रहे है, उन्हें वीसी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा। ये स्वच्छताग्रही घर-घर जाकर आमजन को बार-बार हाथ धोने, हाथ धोने का तरीका, शौचालय का उपयोग, उपयोग के समय मास्क लगाये रखना, वातावरण को सेनेटाईज करना इत्यादि जानकारियां दी जायेगी। ०0०

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ग्राम पंचायत लालगढ़ का नगरपालिका में गठन-आपत्ति हो तो 19 मई तक दे सकते हैं

 




* करणीदानसिंह राजपूत *

श्रीगंगानगर, 12 मई 2021.

जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने बताया कि राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा ग्राम पंचायत लालगढ़ का नगरपालिका में गठन कर दिया गया हैै, जिसमे प्रभावित ग्राम पंचायतों के सम्पूर्ण क्षेत्र या आंशिक भाग को शामिल किये जाने के कारण संबंधित जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के वार्डो का आरक्षण प्रभावित हो गया है। 



               अधिसूचना अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 ( 1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा- 98 के तहत प्रदत्त शक्तियों  का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-12(2), 13(2) व 14(2) तथा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3 व 4 के तहत यथा जिला परिषद व पंचायत समिति, ग्राम पंचायतो के वार्डो (एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रो) का पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन, पुनर्निर्धारण एवं प्रकाशन करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर को अधिकृत करते हुए प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया गया है,  इसी के अनुरूप प्रारूप अधिसूचना जारी की गई है।
              जिला कलक्टर ने बताया कि उक्त अधिनियम की धारा-12(2), 13(2) व 14(2) तथा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) के नियम 3 व 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों  का प्रयोग करते हुए पंचायती राज विभाग के अनुसार श्रीगंगानगर जिले की पंचायत समिति सादुलशहर के वार्डो (एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों) का पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन , पुनर्निर्धारण करने का विचार रखता हूँ, जिसका प्रारूप के प्रकाशित होने की अवधि 19 मई 2021 तक जनसाधरण से आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु एतद द्वारा यह प्रकाशन किया जाता है। उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्तियां जिला कलक्टर के कार्यालय अथवा ई-मेल आई डी dmpanchyatsgnr@gmail.com  पर प्रस्तुत कर सकता है।०0०

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सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को कोविड केयर सेन्टर के रूप में तैयार करें- जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन

 


* करणीदानसिंह राजपूत * 

श्रीगंगानगर, 12 मई 2021.

जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार कोविड-19 प्रबंधन के अंतर्गत संक्रमित मरीजों के समुचित उपचार हेतु प्रत्येक खण्ड में एक केन्द्रीय रूप से स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को कोविड केयर सेन्टर या कोविड कन्सुलेशन के रूप में विकसित करना होगा। 

उन्होंने बताया कि पूर्व में भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इस संबंध में निर्देशित किया गया था। इस संबंध में अब तक हुई कार्यवाही की सूचना तत्काल देंगे। 


उन्होंने बताया कि श्रीगंगानगर जिले में कोविड-19 मामलों की वृद्धि एवं जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में बढ़ती रोगियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए ब्लाॅक स्तर पर कोविड रोगियों के ईलाज हेतु प्रत्येक खण्ड में एक केन्द्रीय रूप से स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को कोविड कन्सुलेशन या कोविड केयर सेन्टर के रूप में विकसित करने, प्रभावी संचालन करने के लिये सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। 

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श्रीगंगानगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर धारा 144 5 उपखंड से लगती है पाक सीमा।

 

* करणीदानसिंह राजपूत *

श्रीगंगानगर, 12 मई2021.

 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री जाकिर हुसैन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपखण्ड श्रीगंगानगर, करणपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ व घडसाना से लगती हुई भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दो किलोमीटर पट्टी में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। 



आदेशानुसार सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक उक्त क्षेत्र में कोई व्यक्ति आवागमन नहीं कर सकेगा, किसी किसान को सिंचाई या कृषि कार्य के लिये जाना अनिवार्य हो तो सीमा पर सुरक्षा अधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर आवागमन कर सकेगा। सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक उक्त क्षेत्र में कोई व्यक्ति पटाखे बेण्ड नहीं चलायेगा, यह प्रतिबंध राज्य एवं केन्द्र सरकार के कार्मिकों पर प्रभावी नहीं होगा। यह आदेश 1 जुलाई 2021 तक प्रभावी रहेंगे। 

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मंगलवार, 11 मई 2021

रामप्रताप कासनिया ने कोरोना ईलाज के उपकरण क्रय हेतु अबतक आधा करोड़ से अधिक विधायक कोटे से दिए



* करणीदानसिंह राजपूत *
सूरतगढ़ 10 मई .2021
विधायक रामप्रताप कासनियां ने अपने  विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में  बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र सूरतगढ़ में उपचार के लिए अति आवश्यकता वाले उपकरणों के लिए विधायक कोटे से राशि खर्च की अनुशंसा की है।

विधायक कासनिया ने 15 नग आॅक्सीजन कंन्सट्रेटर खरीद करने हेतु 7,50,000/- सात लाख पचास हजार रूपये  एवं 2 नग वेन्टिलेटर हेतु 20,00,000/- बीस लाख रूपये कुल 27,50,000 सत्ताईस लाख पचास हजार रूपये की अनुशंसा की है।

पूर्व में भी विधायक कासनिया द्वारा सूरतगढ़  सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आॅक्सीजन प्लांट निर्माण हेतु राशि 25,00000/- पच्चीस लाख की अनुशंसा की गई थी।0००0

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श्रीगंगानगर मे बाजार में अधिक भीड़ न हो, इसलिए होम डिलीवरी की सुविधा-मोबाइल नं

 


श्रीगंगानगर, 11 मई 2021.
अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन श्री भवानी सिंह पंवार ने बताया कि व्यापारियों के साथ हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि बाजार में अधिक भीड़ न हो तथा काला बाजारी को रोकने के लिये खाद्य वस्तुओं की होम डिलीवरी सुविधा दी जाये।
इसी क्रम में सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने कोविड-19 महामारी के दौर में प्रशासन के साथ सहयोग की कड़ी में अपने सभी ब्रांडेड कम्पनियों के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम, पते व दूरभाष नम्बर दिये है। जिससे आम उपभोक्ता को किसी भी प्रकार का सामान फोन के माध्यम से उपलब्ध करवाया जायेगा।

सोही सेल्स काॅरपोरेशन के सम्पर्क नम्बर 9888020202,
चराया ट्रेडिंग कम्पनी के 9414246387

गुरूनानक ट्रेडिंग कम्पनी के 9587397000

अरूण सुहाग भण्डार के 9414433972,
श्री गोविन्द ऐजेंसी के 9950100331,

गुरूनानक ऐजेंसी के 6377585780,

गल्होत्रा ब्रदर्स के 9414318192,
सालासर ट्रेडर्स के 9887620189,
राकेश ट्रेडर्स के 9116433105,
हर्ष ट्रेडिंग कम्पनी के 9828122634,

 सतपाल टी कम्पनी के 9414281996,
डी.बी. डिस्ट्रीब्यूटर्स के 9414077344

खदरिया एन्टरपाईजिज के 7742499900,

 मोंगा ट्रेडर्स के 9828540209

सरदारी लाल रमेश कुमार के 9672989505

पीयर इंडिया ट्रेडिंग कम्पनी के 8504000070,
रिचा ट्रेडर्स 9829173363,
जसूजा ट्रेडर्स 9785382891,
साधुराम जैन एण्ड संस के 8824666695

शुभम कुमार शिवम कुमार के 9784383726

नीलम ट्रेडर्स 9414332957,
दुर्गा ऐजेंसी के 9829097962,
श्री गोविंद ऐजेंसी के 9413378474,
अरविंद ट्रेडर्स के 9829128602,
बीकानेर नमकीन हाउस के 9468555999,

 रामदेव ट्रेडर्स के 9460395849,
गुप्ता ब्रदर्स के 9024032120,
अनिल एण्ड कम्पनी 9024032120,
रामा ट्रेडर्स के 9414552053

डेनिस मार्केटिंग के 8107680093,
नितिन सेल्स काॅरपोरेशन के 9928388955

गुम्बर ट्रेडिंग कम्पनी के 8058880187,
यांश ट्रेडर्स के 9660945001,
गोयल ट्रेडर्स के 9414305834,
रिथम एन्टरप्राईजेज के 9414273081

बीकानेर भुजिया भंडार के 9828094620,

 बीकानेर वेरायटी स्टोर के 9413778962

कुन्दन लाल मोहनलाल कटारिया के 9829263222

जैन एण्ड संस के 9252500003,
एकता ऐजेंसी के 9829419868,
गर्ग ट्रेडिंग कम्पनी के 9414090160

एस.एस एन्टरप्राईजेज के 7610999513

मन्नू ट्रेडिंग कम्पनी के 9414090289, जे.एन.ऐजेंसी के 8875515603
सेठ सावरिया ट्रेडिंग कम्पनी 9252181988 है।
( न्यूज सोर्स व मोबाइल नं पीआरओ से)
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सूरतगढ़ विज्ञापन.







उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार निलंबित- सूरतगढ़ 3 गंगानगर 2 ने राशन नहीं बांटा-नाम.

 

श्रीगंगानगर, 10 मई 2021.

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा प्रत्येक माह की 1 तारीख से शुरू होने वाले उपभोक्ता पखवाड़े से चयनित उपभोक्ताओं में राशन वितरण करने के आदेश जारी किये हुये हैं। आदेशों की पालना में जिले के सभी उचित मूल्य दुकानदारों को खाद्यान्न की एडवांस आपूर्ति की जाती हैं। 

इस संबंध में उपभोक्ताओं की प्राप्त शिकायतों के क्रम में 10 मई सोमवार को प्रवर्तन अधिकारी श्री सुरेश कुमार द्वारा तहसील क्षेत्र सूरतगढ़ व तहसील श्रीगंगानगर के क्रमशः तीन व दो उचित मूल्य दुकानदारों के राशन वितरण के संबंध में समीक्षात्मक रिपोर्ट पेश की गई, जिसके अनुसार सभी उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा वर्तमान उपभोक्ता पखवाड़े में 1 मई से 10 मई 2021 तक किसी भी उपभोक्ता को पीओएस से राशन वितरण का ट्राजेक्शन नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हैं कि इनकी राशन वितरण कार्य में कोई रूचि नहीं है।

  प्रवर्तन अधिकारी द्वारा कई बार दूरभाष व व्हाटसएप के जरिये सूचित भी किया जाता रहा हैं परंतु उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा वितरण की सूचना के प्रति उदासीनता व लापरवाही का प्रदर्शन करके राशन वितरण नहीं करते हुए उपभोक्ताओं को बिना किसी कारण के राशन से वंचित रखने का दोषपूर्ण कृत्य किया गया है। यह कृत्य राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक वस्तुएँ (वितरण का विनियमन) के आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों व विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों व निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इसके साथ ही जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन द्वारा भी कोविड-19 के दृष्टिगत पूर्व में ही राशन वितरण कार्य समय पर सुचारू रूप से करने हेतु निर्देशित किया था। जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन के आदेशों की पालना के संबंध में उक्त प्राप्त रिपोर्ट पर जिला रसद अधिकारी श्री राकेश सोनी ने 10 मई, सोमवार को इन सभी उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र आगामी आदेश तक के लिये निलंबित किये हैं। दुकानदारों को विभागीय प्रकरण दर्ज करके स्पष्टीकरण पेश करने हेतु नोटिस जारी किया जाएगा।

जिला रसद अधिकारी श्री राकेश सोनी ने बताया कि निलंबित की सूची में

1- उचित मूल्य दुकानदार, सुलतान भाम्भू पुत्र मनफूल राम, पीओएस 11827, ग्राम पंचायत सुरजनसर, तहसील सूरतगढ़, 

2- उचित मूल्य दुकानदार, श्रवण कुमार मूल पीओएस 28591 व पीओएस-11857, ग्राम पंचायत निरवाणा, तहसील सूरतगढ़,

3- उचित मूल्य दुकानदार, सुनीता रानी पत्नी कृष्णलाल, पीओएस-30297, ग्राम पंचायत रंगमहल, तहसील सूरतगढ़, 

4- उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम सेवा सहकारी समिति, पीओएस-11295, ग्राम पंचायत 11 एलएनपी, तहसील श्रीगंगानगर, तथा

5-  उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम सेवा सहकारी समिति, पीओएस-29312, ग्राम पंचायत दुल्लापुरकेरी, तहसील श्रीगंगानगर शामिल हैं।

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मानव के दुश्मन कोविड-19 को हराने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कहा- जानिए।

 

* करणीदानसिंह राजपूत *


श्रीगंगानगर, 10 मई 2021.

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम सभी मानव है और वर्तमान में मानव जाति का एक ही दुश्मन है, वो है कोविड-19, जिसे हम सब मिलकर हरायेंगे। 

मुख्यमंत्री श्री गहलोत सोमवार को वीसी के माध्यम से राजस्थान के ग्राम स्तर के पंच से लेकर चुने हुए जनप्रतिनिधियों की आयोजित वीसी के माध्यम से आवश्यक निर्देश दे रहे थे। 


उन्होंने कहा कि इस महामारी में केवल बजट काम नहीं आयेगा, अनुशासन से ही हम इस महामारी पर विजयी पा सकते है। श्री गहलोत ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर ज्यादा घातक है। यह बीमारी वर्तमान में युवाओं, बच्चों व ग्राम स्तर तक पहुंच चुकी है। उन्होंने ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि अपने क्षेत्र में जो भी मरीज या संक्रमित व्यक्ति सामने आये, उसकी हर तरफ से मदद करे। 

उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की जान बचाने के लिये जन अनुशासन पखवाड़ा तथा रेड अलर्ट पखवाड़े के साथ लाॅकडाउन करना पड़ा। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहे रोगियों की संख्या तथा कोरोना की चैन को तोड़ने के लिये यह जरूरी था। पंचों, सरपंचों की बड़ी भूमिका है तथा चुने हुए जनप्रतिनिधियों का यह धर्म है कि इस महामारी के समय एकजुट होकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से लगभग 13 माह से झूझ रहे है। देश दुनिया इस रोग से पीड़ित है तथा विश्व में लगभग 32 लाख लोगों की कोविड से मृत्यु हो चुकी है। जिस घर में मृत्यु होती है, उस परिवार पर क्या गुजरती है, यह तो वही बता सकते है।

श्री गहलोत ने कहा कि चिकित्सा तंत्र को मजबूत किया गया है, फिर भी लगातार दवा व आॅक्सीजन की मांग बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री जी व गृहमंत्री  जी से भी बात की है। डीआरडीओ द्वारा आॅक्सीजन प्लांट लगाये जा रहे है, जिनमें से राजस्थान को 15 आॅक्सीजन प्लांट दिये जा रहे है। हमने और अधिक प्लांट देने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व की भांति पक्ष-विपक्ष, सामाजिक संगठन, भामाशाह, आमजन सभी मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर इस महामारी से बचा जा सकेगा। 

इस अवसर पर मुख्य सचेतक श्री महेश जोशी, चिकित्सा राज्यमंत्री श्री सुभाष गर्ग, श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, श्री सतीश पूनिया, राजस्व मंत्री श्री हरीश चैधरी, श्री गुलाबचंद कटारिया, शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किये। वीसी के दौरान चिकित्सा विशेषज्ञों ने भी कोविड-19 को लेकर अपने विचार रखे तथा उन्होंने बताया कि कोविड-19 की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है, मास्क का उपयोग और एक-दूसरे से दूरी बनाकर ही इस महामारी से बचा जा सकता है। 

वीसी में गंगानगर विधायक श्री राजकुमार गौड़, जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन, पुलिस अधीक्षक श्री राजन दुष्यंत, एडीएम प्रशासन श्री भवानी सिंह पंवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अशोक कुमार मीणा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मुकेश बारेठ, सीएमएचओ डाॅ. गिरधारी लाल, पीएमओ डाॅ. बलदेव सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

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सोमवार, 10 मई 2021

पंजाब की तरह राजस्थान में भी कर्फ्यू तोड़ने वालों वास्ते टेम्परेरी जेलें बनाई जाए * करणीदानसिंह राजपूत *

 



पंजाब में कोरोना के विस्तार और लोगों के कर्फ्यू तोड़ने वालों के लिए अस्थायी  जेलें बनाई गई है ठीक उसी तरह राजस्थान में भी कर्फ्यू तोड़ने वालों के लिए अस्थायी  जेलें बनाई जानी चाहिए। राजस्थान में भी शाम को 6 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है। लोगों को बिना काम के बाहर निकलने पर मनाही है। लोग रात को बाहर निकलते हैं और अनेक आपराधिक गतिविधियों में लगते हैं। विशेष कर नशा और नशीली गोलियों का व्यापार और अन्य अपराध में युवा और किशोर फंस रहे हैं। राजस्थान में अपराध और कोरोना कड़ी को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सख्ती का संकेत दिया है। राजस्थान में गाईडलाईन का पालन नहीं करने वालों कर्फ्यू तोड़ने वालों पर सख्ती के लिए अस्थायी जेलों की घोषणा और निर्माण किया जाना बहुत जरुरी हो गया है। सरकार को यह कदम उठाने के लिए लोग ही मजबूर कर रहे हैं।
पंजाब में जेलें बनाने का निर्णय मजबूरी में ही लिया गया।
पंजाब के लुधियाना में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने कोविड-19 के बचाव के नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ अब प्रशासन ने कड़ाई शुरू कर दी है। पुलिस कमिश्नरेट ने नियम तोड़ने वालों के लिए अस्थायी जेले बनाई हैं।
प्रशासन ने लोगों को सख्त चेतावनी दी है कि वह नियमों का उल्लंघन न करें और जरूरी हो तो ही बाहर निकले। प्रशासन आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। पिछले साल की तरह इस साल भी पुलिस प्रशासन ने अस्थायी जेलें बनाई हैं।

-- यहां बनाई जेलें --
जोन-वन में बहादुर के रोड स्थित न्यू एसडी स्कूल, जोन-टू में पक्खोवाल रोड स्थित इंडोर स्टेडियम, जोन-3 में गुरु नानक स्टेडियम और जोन-4 में मोती नगर स्थित वाल्मीकि भवन को अस्थाई जेल बनाया गया है।
पुलिस प्रशासन ने लोगों को साफ तौर पर बोल दिया है कि घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत जरूरी हो, इसी में उनकी और परिवार की सुरक्षा है।

सिविल सर्जन को इन चारों अस्थायी जेलों में कोरोना टेस्ट के लिए टीमें तैनात करने को कहा गया है। प
ब्लिक हेल्थ कार्यकारी इंजीनियर को यहां पर आरजी टॉयलेट और पक्की टॉयलेट की सफाई करवाने की जिम्मेदारी दी गई है।  जिला मंडी अफसर को यहां पर पेयजल व्यवस्था करने के आदेश दिया गया है।0o0
करणीदानसिंह राजपूत
स्वतंत्र पत्रकार,
सूरतगढ़  ( राजस्थान )
94143 81356.
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कोविड-19 संक्रमण/बचाव ओद्यौगिक श्रमिकों के लिये अतिरिक्त दिशा निर्देश

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श्रीगंगानगर, 10 मई 2021.

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री जाकिर हुसैन ने निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार श्रमिकों के पलायन को रोकने एवं उद्योगों के संचालन की आवश्यकता के दृष्टिगत उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों, कर्मचारियों के आवागमन हेतु अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किये है। 
निर्देशानुसार प्रत्येक उद्योग निर्माण इकाई द्वारा अपने संबंधित कार्मिक, श्रर्मिक के लिये एक पहचान पत्र उपलब्ध कराना होगा, जिसमें सबंधित कार्मिक, श्रमिक का नाम, फोटो, पता, मोबाईल नम्बर एवं शिफ्ट का समय अंकित हो। प्रत्येक उद्योग , निर्माण इकाई द्वारा संबंधित कार्मिक, श्रमिक को ट्रान्जिट पास उपलब्ध कराना होगा, जो कि उद्योग में काम करने की शिफ्ट के प्रारम्भ होने के समय से एक घण्टे पहले तथा शिफ्ट खत्म होने के एक घण्टे बाद तक वैध होगा। यह पास केवल आवागमन (घर से कार्यस्थल एवं कार्यस्थल से घर) हेतु जारी किया जायेगा, जो कि शिफ्ट के समय मान्य नहीं होगा। एक घण्टे के लिये ट्रान्जिट पास में कार्मिक, श्रमिक के घर का पता, कार्यालय का पता, एवं उस मार्ग का ब्यौरा जो कि कार्मिक, श्रमिक द्वारा आवागमन हेतु चुना गया है, का विवरण देना अनिवार्य होगा। 
उद्योग , निर्माण इकाईयों द्वारा अपने श्रमिकों, कार्मिकों को उपलब्ध कराया गया एक घण्टा ट्रान्जिट पास वाहन पर आगे चिपकाकर रखना होगा ताकि आवागमन में सुविधा रहें। जहां तक संभव हो उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस  का संचालन किया जाये, जिसकी सूचना भी आॅनलाईन वेब पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी। उद्योग एवं निर्माण इकाईयों में काम करने वाले श्रमिकों की सूचना प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये ई-इंटिमेशन आईडी कार्ड की व्यवस्था की गई है, जो 12 मई से आवेदन शुरू होंगे तथा 14 मई से प्रारम्भ होगी। इकाईयों द्वारा अपने कार्मिकों, श्रमिको को आॅनलाईन वेबपोर्टलhttps://covidinfo.rajasthan.gov.in एपलाई कर प्राप्त किये गये श्रमिकों को देने होंगे। 
आॅनलाईन वेबपोर्टल से जनरेट किया गया पास पर अधिकृत व्यक्ति हस्ताक्षर मय सील श्रमिकों को देंगे, जिससे लाॅकडाउन के दौरान आवागमन में सुविधा रहेगी। किसी भी समस्या के लिये जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें जिला कलक्टर या उनके प्रतिनिधि, एसपी या उनके प्रतिनिधि, जिला उधोग केन्द्र व रिक्को के प्रतिनिधि शामिल होंगे। श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग एवं सेनेटाईजेशन की व्यवस्था की जाये। कार्य स्थल पर कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालना किया जाये। बिना पास के वाहन आदमी घूमता हुआ पाये जाने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। 
एसडीएम व पुलिस अधिकारी लाॅकडाउन के दौरान अपने-अपने क्षेत्रा में भ्रमण कर गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करेंगे। श्रमिकों के आवागमन में किसी तरह की समस्या न हो तथा उनका आवागमन सुविधाजनक किया जाये।

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