सभी मेडिकल स्टोरों को बाहर व अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने अनिवार्य. कानून.
* करणीदानसिंह राजपूत *
श्रीगंगानगर, 28 अप्रैल 2022.
जिला कलक्टर श्रीमती रूक्मणि रियार सिहाग ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ज्वाइंट एक्शन प्लान ऑन प्रीवेंशन ऑफ ड्रग एण्ड सबस्टांस एब्यूज अमंग चिल्ड्रन एण्ड इलिसिट ट्राफिकिंग में दिये गये निर्देशों के क्रम में जिले के समस्त मेडिकल स्टोर्स को आदेश धारा 133 सीआरपीसी जारी कर आदेशित किया है कि वे एक माह के अंदर अपने मेडिकल स्टोर परिसर के अंदर व बाहर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करें।
सहायक औषधि नियंत्रक श्री डी.एस.उप्पल ने बताया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवायी जानी है। इसी क्रम में यह भी निर्णय लिया गया है कि 1 मई 2022 के पश्चात प्रस्तुत किये जाने वाले नये औषधि अनुज्ञा-पत्रों हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ आवेदक को मेडिकल स्टोर परिसर के अंदर व बाहर सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर लिया है, का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जिसकी सुनिश्चितता औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा किये जाने के पश्चात ही आवेदन को अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जायेगा।
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