बुधवार, 17 अप्रैल 2019

सूरतगढ़:अवैध खनन व ढुलाई पर सख्ती:अनुमति स्थल के अलावा खनन अवैध:जिप्सम का होता है अवैध खनन.



^^ जिप्सम के अवैध खनन ढुलाई में माफिया और भ्रष्ट अधिकारी मालामाल होते रहे, अब लगेगी रोक ^^
** करणीदानसिंह राजपूत **
 सूरतगढ़। उपखण्ड अधिकारी रामावतार  कुमावत  की अध्यक्षता में तहसील क्षेत्र सूरतगढ़ में अवैध खनन व निर्गमन पर रोकथाम हेतु 16 अप्रैल 2019 को एक बैठक का आयोजन किया गया। 
उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार सूरतगढ़ को निर्देशित किया कि वे उपखण्ड क्षेत्र सूरतगढ़ में जिन स्थानों पर खान विभाग द्वारा खनन करने का अनुमति पत्र दे रखा है, उसकी सूची प्रस्तुत करें व कनिष्ठ अभिंयता खान विभाग को निर्देशित किया कि उनके विभाग द्वारा उपखण्ड क्षेत्र सूरतगढ़ में कितने खनिज परमिट जारी किये गये हैं  उनकी सम्पूर्ण सूची दो दिवस में प्रस्तुत करें। 
कुमावत ने कहा कि खान विभाग द्वारा जारी खनन परमिट में शर्ते दी हुई होती है, लेकिन लीजधारक खनन परमिट में दी गई शर्तो की पालना नहीं करता है। खनिज परमिट अनुसार खनिज की जाने वाली भूमि पर सम्पूर्ण विवरण सहित बोर्ड व तकनीकी व्यक्ति होना आवश्यक है व अनुमति पत्रधारित भूमि पर सीमांकन आवश्यक है। लेकिन लीजधारक उक्त शर्तो की पालना नही करता है। उन्होंने ऐसे लीजधारक के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये। 
उन्होंने कहा कि लीजधारक खान विभाग द्वारा जारी परमिट से ज्यादा क्षेत्र में खनन करता है तो वह अवैध खनन की श्रेणी में आता है इसलिये संबंधित लीजधारक के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए है व अवैध खनन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं  जावे।

  परिवहन विभाग व पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया ओवरलोडैड वाहनों पर यातायात नियमों से कठोर कार्यवाही की जावे, अवैध खनन के परिवहन में लिप्त वाहनों के परमिट निलम्बन/निरस्त करने की कार्यवाही नियमानुसार की जाने के साथ ही वाहन चालक का लाईसेन्स भी जब्त करने की कार्यवाही की जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ को निर्देशित किया कि वे अपने अधीनस्थ गिरदावर व पटवारियों को निर्देशित कर रिपोर्ट प्राप्त करें कि कहां-कहां अवैध खनन किया जा रहा है तथा खातेदारी भूमि पर अवैध खनन होने पर एवं खान विभाग की अथवा अन्यथा रिपोर्ट प्राप्त होने पर राजस्व अधिकारी नियमों का अनुसरण कर खातेदारी निरस्त करने की कार्यवाही करें। उन्होने कहा कि राजस्व/पुलिस/खान/वन/परिवहन विभाग निचले स्तर पर सामंजस्य रखेगें, निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त पास में कही से कोई अवैध खनन की सूचना किसी स्त्रोत द्वारा प्राप्त होती है तो उसे नजरन्दाज न कर कार्यवही करेगें। पंचायतीराज विभाग के प्रतिनिधी को निर्देश दिये कि वे अपने अधिकार क्षेत्र की भूमि को सुरक्षित करें यदि कहीं अवैध माईनिंग हो रही है तो पंचायतीराज अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्यवाही करें। 
श्री कुमावत ने कहा कि खातेदार कृषक द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में खनन करना भी अवैध है, ऐसा करने पर उसके विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नियमानुसार खातेदारी निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। यदि कोई व्यक्ति अवैध खनन करते पाया गया तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जावेगी। 
      बैठक में श्री रामेश्वरलाल बिश्नोई, उप निरीक्षक सूरतगढ़, श्री ओमप्रकाश रेंजर वन विभाग, श्री सतवीर सिंह, उपनिरीक्षक, परिवहन विभाग, श्री एम0एस0 परिहार, वरिष्ठ प्रबन्धक, एफसीआई, श्री बजरंगसिंह, कनिष्ठ अभियंता, खान विभाग, श्री पवनकुमार, काूननगो तहसील कार्यालय, श्री कुलदीप सिंह रीडर उपखण्ड कार्यालय, श्री रोशनलाल, थाना राजियासर, श्री राजेन्द्रकुमार थाना सूरतगढ़ सदर व श्री तेजाराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, सूरतगढ़ उपस्थित रहे।





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