शनिवार, 1 जुलाई 2017

अनूपगढ़ में अधिकारी पृथ्वीराज जाखड़ के सूरतगढ़ में निजी आवास के आगे अतिक्रमण

- करणीदानसिंह राजपूत -



 सूरतगढ़ 1 जुलाई 2017.

 अनूपगढ़ में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में लगे पृथ्वीराज जाखड़ की सूरतगढ़ आवासन मंडल कॉलोनी में सड़क हक की भूमि पर निवास के आगे काफी बड़ा अतिक्रमण चारदीवारी बनाकर और दरवाजा लगाकर किया हुआ है।अनूपगढ़ के अतिक्रमण नगरपालिका अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं तो वहीं नियम सूरतगढ़ में भी लागू है।पृथ्वी राज जाखड़ का जाखड़ निवास का अतिक्रमण कई सालों से है।पूर्व में भी इस अतिक्रमण के समाचार प्रकाशित किए हुए हैं। पृथ्वीराज जाखड़ अनूपगढ़ में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरु करते हैं तो उनको सूरतगढ़ आवास के आगे का कब्जा पहले हटा लेना चाहिए। नैतिकता यही कहती है। एक अधिकारी को इस प्रकार से अपने आवास के आगे अतिक्रमण करना शोभा नहीं देता और यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। जब दूसरों पर कार्यवाही करने के लिए सरकार के नियम लागू होते हैं तब वही नियम संबंधित अधिकारी के ऊपर भी लागू होते हैं, अगर अनूपगढ़ के अंदर अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है तो वहीं नियम पृथ्वीराज जाखड़ पर सूरतगढ में लागू होता है।



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