शुक्रवार, 6 अक्तूबर 2017

गुरमीत राम रहीम के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह के मामले में हाईकोर्ट का नोटिस

6.10.2017.

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रेप के दोषी 6.10.2017.

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रेप के दोषी 6.10.2017. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह की अपील पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। रंजीत सिंह मर्डर केस में पंचकूला सीबीआई कोर्ट के अंतिम आदेश जारी करने पर स्टे लगाते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को 31 अक्टूबर के लिए यह नोटिस जारी किया है।   खट्टा सिंह ने अपनी यह अपील सीबीआई कोर्ट पंचकूला के 25 सितम्बर के आदेशों के खिलाफ दायर की थी जिसमें उसकी रंजीत सिंह मर्डर केस में दोबारा गवाही दर्ज करवाने की मांग को रद्द कर दिया गया था। खट्टा सिंह के मुताबिक वह रंजीत सिंह और पत्रकार छत्रपति की हत्या के दौरान डेरे में तैनात था। ऐसे में वह इन हत्याओं को लेकर अहम जानकारी रखता है। उसने दावा किया है कि उसकी गवाही अहम साबित हो सकती है।   गौरतलब है कि खट्टा सिंह राम रहीम का ड्राइवर और पूर्व अनुयायी रह चुका है। गुरमीत राम रहीम सत्संग के लिए डेरा सच्चा सौदा से बाहर जाने के ड्राइवर के रूप में खट्टा का ही इस्तेमाल करता था। खट्टा सिंह ने 2007 में के यौन शोषण के संबंध में उसने बयान दिए थे।   पहले गवाही से मुकर चुका है खट्टा सिंह ट्रायल के दौरान खट्टा सिंह फरवरी, 2012 में गवाह के रूप में पेशहीम जेल में बंद है, उसका बयान दोबारा दर्ज किया जाए। उसका बयान कई मजवाब तलब किया है। रंजीत सिंह मर्डर केस में पंचकूला सीबीआई कोर्ट के अंतिम आदेश जारी करने पर स्टे लगाते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को 31 अक्टूबर के लिए यह नोटिस जारी किया है। 


खट्टा सिंह ने अपनी यह अपील सीबीआई कोर्ट पंचकूला के 25 सितम्बर के आदेशों के खिलाफ दायर की थी जिसमें उसकी रंजीत सिंह मर्डर केस में दोबारा गवाही दर्ज करवाने की मांग को रद्द कर दिया गया था। खट्टा सिंह के मुताबिक वह रंजीत सिंह और पत्रकार छत्रपति की हत्या के दौरान डेरे में तैनात था। ऐसे में वह इन हत्याओं को लेकर अहम जानकारी रखता है। उसने दावा किया है कि उसकी गवाही अहम साबित हो सकती है। 


गौरतलब है कि खट्टा सिंह राम रहीम का ड्राइवर और पूर्व अनुयायी रह चुका है। गुरमीत राम रहीम सत्संग के लिए डेरा सच्चा सौदा से बाहर जाने के ड्राइवर के रूप में खट्टा का ही इस्तेमाल करता था। खट्टा सिंह ने 2007 में सीबीआई को अपने बयान दर्ज करवाए थे जिसमें हत्याओं और साध्वियों के यौन शोषण के संबंध में उसने बयान दिए थे। 


पहले गवाही से मुकर चुका है खट्टा सिंह

ट्रायल के दौरान खट्टा सिंह फरवरी, 2012 में गवाह के रूप में पेश भी हुआ लेकिन बाद में उसने गवाही देने से इनकार कर दिया। हालांकि अब खट्टा सिंह का कहना है कि उसने राम रहीम के डर से तब गवाही नहीं दी थी लेकिन अब जबकि राम रहीम जेल में बंद है, उसका बयान दोबारा दर्ज किया जाए। उसका बयान कई मामलों में काफी अहम हो सकता है। तलब किया है। रंजीत सिंह मर्डर केस में पंचकूला सीबीआई कोर्ट के अंतिम आदेश जारी करने पर स्टे लगाते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को 31 अक्टूबर के लिए यह नोटिस जारी किया है। 


खट्टा सिंह ने अपनी यह अपील सीबीआई कोर्ट पंचकूला के 25 सितम्बर के आदेशों के खिलाफ दायर की थी जिसमें उसकी रंजीत सिंह मर्डर केस में दोबारा गवाही दर्ज करवाने की मांग को रद्द कर दिया गया था। खट्टा सिंह के मुताबिक वह रंजीत सिंह और पत्रकार छत्रपति की हत्या के दौरान डेरे में तैनात था। ऐसे में वह इन हत्याओं को लेकर अहम जानकारी रखता है। उसने दावा किया है कि उसकी गवाही अहम साबित हो सकती है। 


गौरतलब है कि खट्टा सिंह राम रहीम का ड्राइवर और पूर्व अनुयायी रह चुका है। गुरमीत राम रहीम सत्संग के लिए डेरा सच्चा सौदा से बाहर जाने के ड्राइवर के रूप में खट्टा का ही इस्तेमाल करता था। खट्टा सिंह ने 2007 में सीबीआई को अपने बयान दर्ज करवाए थे जिसमें हत्याओं और साध्वियों के यौन शोषण के संबंध में उसने बयान दिए थे। 


पहले गवाही से मुकर चुका है खट्टा सिंह

ट्रायल के दौरान खट्टा सिंह फरवरी, 2012 में गवाह के रूप में पेश भी हुआ लेकिन बाद में उसने गवाही देने से इनकार कर दिया। हालांकि अब खट्टा सिंह का कहना है कि उसने राम रहीम के डर से तब गवाही नहीं दी थी लेकिन अब जबकि राम रहीम जेल में बंद है, उसका बयान दोबारा दर्ज किया जाए। उसका बयान कई मामलों में काफी अहम हो सकता है। 

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