मंगलवार, 24 मार्च 2015

इंटरनेट सोशल मीडिया पर सुप्रीमकोर्ट का बड़ा फैसला:66ए खत्म की:


आईआईटी की धारा 66 ए हटाई:पुलिस आनन फानन में गिरफ्तारी नहीं कर पाएगी:
भारतीय दंड संहिता के कानून लागू रहेंगे:
सूरतगढ़ 24 मार्च 2015.
फेस बुक व अन्य इंटरनेट की सोशल मीडिया साइटों पर अपने कमेंट्स करने,कार्टून बनाने पर मुकद्दमा दर्ज कराने पर पुलिस आनन फानन में गिरफ्तार कर लेती थी जिस पर देश भर में हल्ला मचा था कि संविधान में दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर यह कुठाराघात है। पुलिस ने आइआईटी की धारा 66 ए के तहत कई गिरफ्तारियां भी की थी। इन गिरफ्तारियों में कार्टूनिस्ट,विद्यार्थी व सामान्य युवक आदि शामिल रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस धारा के हटाने से सोशल मीडिया पर लिखने वालों को बड़ी राहत मिली है।
हालांकि इससे मनमाने लिखने की छूट नहीं है। किसी को आपत्ति होगी तो वह मुकद्दमा तो कर ही सकेगा व भारतीय कानूनों के तहत,भारतीय दंड संहिता की धाराओं पर कार्यवाही होगी।


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