* करणीदानसिंह राजपूत *
श्रीगंगानगर, 7 मई 2025.
जिला कलक्टर तथा जिला आपदा एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष डॉ. मंजू ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा और आपातकालीन स्थिति के मद्देनजर स्कूली बच्चों के सुरक्षा के परिपेक्ष्य में जिले के 12वीं कक्षा तक के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों, शिक्षण संस्थान, सीबीएसई विद्यालयों, आंगनबाड़ियों, मदरसों के विद्यार्थियों का 7 मई से आगामी आदेश तक अवकाश घोषित किया है।
आदेश अनुसार 7 मई से होने वाली गृह और समान परीक्षा को भी आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है। जिला कलक्टर ने समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया है कि इन आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। समस्त संस्था प्रधान एवं कार्मिक विद्यालय विद्यालय समय के अनुसार उपस्थित रहेंगे। यदि किसी संस्था प्रधान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।०0०