रविवार, 5 अगस्त 2018

हाईकोर्ट का एसडीएम सूरतगढ़ को सख्त आदेश:सालों से पड़ी है फाइल:भूमि कब्जा मुक्त करानी है


* करणीदानसिंह राजपूत *

^ उपखंड अधिकारी सूरतगढ को 6-8-2018 को आदेश की कोपी सौंपी गई। ^

सूरतगढ 4-8-2018.

जस्टिस निर्मलजीतकौर ने 1 अगस्त 2018 को रिट पर यह आदेश दिया है। इंदिरादेवी पत्नी प्यारेलाल बिश्रोई निवासी माणकसर की रिट पर उपखंड अधिकारी सूरतगढ़ को आदेश दिया गया है कि इंदिरादेवी की भूमि को  शीघ्रातिशीघ्र मुक्त करा कर उसके प्रकरण को 3 माह में निस्तारित करें। राजस्थान उच्च न्यायालय में वकील अभिनव जैन ने इंदिरादेवी की ओर से पैरवी की थी। 

मानकसर के समीप अवैध बसी भाट बस्ती के कुछ लोगों ने इंदिरादेवी की भूमि पर भी अवैध कब्जा कर लिया  था। इंदिरादेवी ने अपनी भूमि 5 बीघा को कब्जा मुक्त कराने के बहुत प्रयास किए। अवैध काबिज लोग अदालतों में जाते रहे और आखिर हार गए। अवैध काबिज लोगों के हारने के बाद इंदिरादेवी ने उपखंड अधिकारी सूरतगढ की अदालत में जमीन कब्जे से मुक्त कराने का प्रकरण पेश किया लेकिन साल पर साल बीत गए। उपखंड अधिकारी द्वारा कार्रवाई में कोई गति नहीं होने पर आखिर इंदिरादेवी ने राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट पेश की जिसमें सूरतगढ के उपखंड अधिकारी और राजस्व तहसीलदार को प्रतिपक्षी बनाया गया था। उपखंड अधिकारी सूरतगढ को 6-8-2018 को आदेश की कोपी सौंपी गई।





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