* करणीदानसिंह राजपूत *
श्रीगंगानगर, 8 मई 2025.
वर्तमान परिदृश्य में जिला श्रीगंगानगर की संवेदनशील भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए व जिले की आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिगत सम्पूर्ण जिले में मानव रहित विमान (ड्रोन) गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने इस संबंध में आदेश जारी किये हैं।
जिला कलक्टर के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 8 मई 2025 से आगामी दो माह तक सम्पूर्ण जिले में मानव रहित विमान (ड्रोन) के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान मानव रहित विमान (ड्रोन) के उपयोग हेतु वायुयान अधिनियम 1934 एवं मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 के तहत मानव रहित विमानों (ड्रोन) के संचालन को नियन्त्रित करने हेतु बनाये गये नियमों की सख्ती से पालना की जाये।
उन्होंने बताया कि जिला श्रीगंगानगर के साथ लगती अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 25 किलोमीटर के क्षेत्र तथा सूरतगढ व लालगढ एयर स्ट्रिप से तीन किलोमीटर परिधि का क्षेत्र, एयरफोर्स स्टेशन सूरतगढ़ व छावनी क्षेत्र (आर्मी कैन्ट ऐरिया) से तीन किलोमीटर परिधि का क्षेत्र, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान (थर्मल पावर स्टेशन, सूरतगढ) से दो किलोमीटर की परिधि का क्षेत्र, समस्त बीएसएफ बटालियन मुख्यालय, आयुध डिपो निषिद्ध व प्रतिबन्धित क्षेत्र है। इन्हें रेड जोन घोषित किया गया है। इस प्रकार यह क्षेत्र नो फ्लाईग जोन है, जिसमें किसी भी प्रकार के ड्रोन का संचालन नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि सम्पूर्ण जिले में बिना सक्षम स्वीकृति के समस्त प्रकार के ड्रोन संचालन पर अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्ध लगाया जाता है। उक्त आदेश सरकार गतिविधियों यथा सेना, पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड एवं कानून व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों, रेलवे के लिये लागू नहीं होगा। श्रीगंगानगर जिले के समस्त मुख्य सार्वजनिक स्थानों जिला कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय, बस स्टैण्ड, पुलिस थानो पर नोटिस चस्पा किया जाकर समाचार पत्रों एवं प्रचार-प्रसार के माध्यम से समस्त नागरिकों को अवगत करा दिया जावेगा। यह आदेश सम्पूर्ण श्रीगंगानगर जिले में तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस प्रशासन अथवा उपखण्ड अधिकारी द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दण्डित कराने की कार्यवाही की जावेगी। उक्त आदेश जारी दिनांक से आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा।०0०
****