बुधवार, 23 जून 2021

एम्बुलेंस वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस एण्ड ऐमरजेंसी बटन लगवाना अनिवार्य

 



श्रीगंगानगर, 23 जून 2021.
अपर परिवहन आयुक्त (नियम) के निर्देशानुसार केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 125 (एच) में सार्वजनिक सेवा यानों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस एण्ड ऐमरजेंसी बटन लगाने के प्रावधान किये गये है। यह महत्वपूर्ण निर्देश हैं जिनका लाभ आम जन को सीधे रूप में मिल सकेगा और कोई गड़बड़ी नहीं हो सकेगी।

मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 2(35) में परिभाषित सार्वजनिक सेवा यान में एम्बुलेंस वाहन भी सम्मिलित है एवं सडक परिवहन एवं राजमार्ग मत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना 1248 (ई) में एम्बुलेंस वाहनों को परिवहन यान की श्रेणी में रखा गया है, जिसके लिये व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस का होना नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान मे कोविड-19 जनित परिस्थितियों में एम्बलेस वाहनों का उपयोग बहुतायत में हो रहा है।

इसकी पालना अनुरूप जिले में संचालित एम्बुलेंस श्रेणी के वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस लगवाना अनिवार्य किया गया है। जिले के सभी संस्था/अस्पताल तथा वाहन स्वामियों जिनका वाहन एम्बुलेंस श्रेणी में पंजीकृत है, वाहनों में उसी के निर्माता (ओईएम) द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित एआईएसः 140 मानक का व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस लगवाना अनिवार्य है। 
जिले में लगभग 175 पंजीकृत एम्बुलेंस वाहनो में एआईएसः 140 मानक का व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस आगामी 15 दिवस में स्थापित कर वेब पाॅर्टल parivahan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाये जाने हेतु कार्यालय के समस्त परिवहन निरीक्षक तथा परिवहन उपनिरीक्षकों को आदेशित किया जा चुका है।

जिला परिवहन अधिकारी श्री विनोद कुमार लेघा ने बताया कि राज्य सरकार की आमजन के लाभार्थ परिवहन विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनओं में से यह भी एक जनपयोगी योजना है। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भी पत्र लिखा जा रहा है, ताकि उनके माध्यम से सभी संबंधित अस्पतालों व एम्बुलेंस संचालकों का डिवाईस लगवाने के लिए निर्देशित किया जा सके।०0०
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