बुधवार, 24 अगस्त 2016

एसडीएम को एसीबी में फंसाने वाले गोधाराम मानेवाला पर अदालत में इस्तगासा:


जमीन के मालिक दलीपसिंह मानेवाला ने मुखत्यारनामा व इकरारनामा फर्जी बताया:

 
सूरतगढ़ 24 अगस्त।
एसडीएम रामचन्द्र पोटलिया के विरूद्ध एसीबी में शिकायत कर फंसाने वाले गोधाराम पर जमीन के मालिक दलीपसिंह पुत्र लटकनसिंह मानेवाला ने एसीजेएम अदालत सूरतगढ़ में 22 अगस्त को एक इस्तगासा पेश कर न्याय की मांग की है। दलीपसिंह ने लिखा है कि उसने गोधाराम को किसी प्रकार का मुखत्यारनामा और इकरारनामा नहीं दिया। उसने कूट रचना धोखे से ये बनाए हैं,जिनको रद्द समझा जाए। इसमें आरोप लगाया है कि गोधाराम ने जुर्म दफा 466,467,468 व 471 भादंसं किया है। सिटी पुलिस थाना सूरतगढ़ को मुकद्दमा दर्ज कर जाँच करने का आदेश देने की कृपा की जाए।
विदित रहे कि गोधाराम ने दलीपसिंह की ओर का एक मुखत्यारनामा व इकरारनामा एसीबी में दिया था कि उसने दलीपसिंंंंंंंह की कब्जेशुदा जमीन खरीद ली है और इस जमीन का आवंटन कराने के लिए एसडीएम रामचन्द्र पोटलिया ने 3 लाख की रिश्वत मांगी जो बाद एसीबी को सूचना दिए बिना दे दी गई। गोधाराम ने जो इकरारनामा व मुखत्यारनामा एसीबी में दिया वह मूल पत्रावली में नहीं दिया।
दलीपसिंह का आरोप है कि गोधाराम ने एसडीएम को फंसाने के लिए जाल रचा।
अदालत ने इस्तगासे पर अगली तारीख 26 अगस्त दी है।


दलीपसिंह


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