शनिवार, 25 अक्टूबर 2025

सूरतगढ़:दूध विक्रेता पर 2 लाख जुर्माना.


* करणीदानसिंह राजपूत *

सूरतगढ़  25 अक्टूबर 2025. पण्डित जी दूध भण्डार का दूध का नमूना जांच में घटिया पाए जाने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीनानाथ बब्बल ने मालिक एवं विक्रेता मेघराज पुत्र लालचन्द शर्मा पर 2 लाख रू का जुर्माना लगाया। यह निर्णय 16 अक्टूबर 2025 को किया गया।

त्रिमूर्ति मन्दिर के पास पण्डित जी दूध भण्डार से  स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 5 जुलाई 2024 को गाय के दूध (खुला) का नमूना संख्या के-2375 लिया गया जो जांच में सब-स्टेण्डर्ड सैम्पल पाया गया।

 अतिरिक्त जिला न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (2) 51 के तहत इस्तगासा संख्या 19/2024 अनवान स्टेट बनाम मेघराज पुत्र लालचन्द शर्मा (मालिक एवं विक्रेता) वार्ड नं. 30 (पुराना) पुराना बाजार पठानों की मस्जिद के पास सूरतगढ़ पेश किया गया था।०0०






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