शनिवार, 25 अक्टूबर 2025

सूरतगढ़ के मिष्ठान भंडार पर 2 लाख रू.जुर्माना.

 

* करणीदानसिंह राजपूत *

25 अक्टूबर 2025.

तावणीया मिष्ठान भण्डार का बेसन लड्डू प्रयोगशाला जांच में घटिया पाए जाने पर एडीएम सूरतगढ़ ने  मालिक एवं विक्रेता राजुराम पुत्र बेगाराम पर 2 लाख रू. का जुर्माना लगाया।

तावणिया मिष्ठान भंडार 240-गोगामेडी मन्दिर के पास वार्ड नं. 37 (नया) सूरतगढ़ से खाद्य सुरक्षा विभाग ने 11 मार्च 2023 को

 बेसन लड्डू (वनस्पति तेल निर्मित) का नमूना संख्या के-2730 लिया था। उक्त बेसन लड्डू नमूना जांच में सब-स्टेण्डर्ड पाये जाने पर एडीएम सूरतगढ न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (2) 51 के तहत इस्तगासा संख्या 20/2025 अनवान स्टेट बनाम राजुराम पुत्र बेगाराम (मालिक एवं विक्रेता) निवासी 240 गोगामेडी मन्दिर के पास वार्ड नं. 37 (नया) सूरतगढ़ पेश किया गया।

        एडीएम सूरतगढ श्री दीनानाथ बब्बल ने 16 अक्टूबर 2025 को निर्णय में 2 लाख रू. का जुर्माना लगाया। अप्रार्थीगण द्वारा सब-स्टेण्डर्ड सैम्पल का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (2) का उल्लंघन ही नही किया है अपितु क्रेता एवं विक्रेता के मध्य स्थापित विश्वसनीयता व लोक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड भी किया है। उक्त प्रकरण में 16 अक्टूबर 2025 को निर्णय पारित करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण को दो लाख रूपये से दण्डित किया गया। 

 क्रयशुदा खाद्य पदार्थ की विक्रेता को निर्धारित कीमत का भुगतान कर यह अपेक्षा की जाती है कि विक्रेता भी उपभोक्ता की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मानक स्तर का खाद्य पदार्थ का विक्रय करेगा, परन्तु यहां विश्वास भंग किया गया।०0०






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