गुरुवार, 9 नवंबर 2023

लोग जरूर पढें. दीपावली:पटाखे-आतिशबाजी:नियम:मजिस्ट्रेट:पुलिस:दमकल:चिकित्सालय

 


* करणीदानसिंह राजपूत *


दीपावली पर्व पर कानून व्यवस्था के लिये दिशा-निर्देश जारी
श्रीगंगानगर, 9 नवम्बर 2023.
दीपावली पर्व पर कानून व्यवस्था एवं शान्ति बनाये रखने के लिये तथा किसी अप्रिय घटना होने से बचाव करने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट श्री अंशदीप ने जिला पुलिस अधीक्षक को आवश्यक स्थानों पर पुलिस जाब्ता लगाने, उपजिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर को कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिये 10 नवम्बर से 12 नवम्बर 2023 तक कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। फायर ऑफिसर नगरपरिषद श्रीगंगानगर को 10 नवम्बर से 12 नवम्बर 2023 को सिटी कन्ट्रोल रूम सुखाड़िया सर्किल, चहल चौक व फायर बिग्रेड स्टेशन पर फायर बिग्रेड उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। डिप्टी कमाडेंट, सिविल डिफेन्स को भी फायर बिग्रेड की गाड़ियां तैयार रखने, पीएमओ को से 10 नवम्बर से 12 नवम्बर 2023 को सायं 7.30 से लेकर रात्रि 12.30 बजे तक एम्बुलेंस मय डॉक्टर टीम को सिटी कन्ट्रोल रूम में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये हैं।


कानून व्यवस्था के लिये टीम का गठन


जिला मजिस्ट्रेट श्री अंशदीप ने बताया कि दीपावली पर्व पर कोई भी दुकानदार बिना लाईसेंस के आतिशबाजी का विक्रय न करें। विक्रय स्थल पर चार बाल्टी मिट्टी, पानी का ड्रम, कम्बल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। कोई अप्रिय घटना होने पर फायर बिग्रेड, पीएमओ, एम्बुलेंस एवं सिटी कंट्रोल रूम को सूचित करें। आदेशों की पालना के लिये एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें उपखण्ड मजिस्ट्रेट गंगानगर, उपपुलिस अधीक्षक शहर तथा फायर ऑफिसर नगरपरिषद को शामिल किया गया है। जिला मुख्यालय के अलावा समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, उपतहसीलदार अपने-अपने क्षेत्रा में पुलिस अधिकारियों से समन्वय रखते हुए आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

नियंत्रण कक्ष की स्थापना

दीपावली पर्व पर किसी तरह की आगजनी की संभावना को देखते हुए नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है। इसके दूरभाष नं. 0154-2440988 हैं। नियंत्राण कक्ष के प्रभारी तहसीलदार भू-अभिलेख श्री गुलाब नोजल होंगे। उनके मोबाइल नंबर 9828347830 हैं।

जिला कलक्टर की अपील

जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट श्री अंशदीप ने दीपावली के पावन पर्व पर सुरक्षा की दृष्टि से समस्त नागरिकों से अपील की है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पटाखों के संबंध में लगाई गई शर्तों की पालना करनी होगी। कोई भी व्यक्ति अपने घरों की छतों पर खाली बोरी, कूड़ा, गैस सेलेण्डर आदि का संग्रहण नहीं करें। छोटे बच्चों को अकेले में पटाखे न चलाने दिये जाये। अभिभावक बच्चों के साथ रहकर बच्चों को पटाखे चलवायें। खुले स्थान पर पटाखे चलाये जायें। पटाखे चलाते समय अपने पास पानी, मिट्टी व कम्बल रखें। किसी विपदा की स्थिति से निपटने के लिये फायर बिग्रेड फोन नंबर.101 या दूरभाष नं. 2470101 का उपयोग करें।
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पटाखों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
श्रीगंगानगर, 9 नवम्बर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पटाखों के निर्माण, विक्रय  एवं उपयोग के लिए प्रतिषिद्ध आदेश जारी किए गए हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पटाखों के लिए शोर मानक अभिनिर्धारित किए गए हैं। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अंशदीप ने आदेशों की पालना के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पटाखों के संबंध में लगाई गई शर्तों की पालना करनी होगी। किसी भी प्रकार के पटाखों का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नहीं किया जावेगा। शान्त क्षेत्रा यथा अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाए, न्यायालय, धार्मिक स्थलों व अन्य क्षेत्रा जिन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिषिद्ध घोषित किया गया है, से 100 मीटर की परिधि में पटाखों पर प्रतिबन्ध रहेगा। पटाखों के लिए शोर मानक के तहत प्रस्फोटन के बिन्दु से 4 मीटर की दूरी पर 125 डी.बी. (ए.आई.) या 145 डी.बी (सी.पी.के.) से अधिक शोर स्तर जनक पटाखों का विनिर्माण या उपयोग प्रतिषिद्ध होगा। लडी (जुडे हुए पटाखे) गठित करने वाले अलग-अलग पटाखों के उपर वर्णित सीमा को 5 लोग 10 एनडीबी तक कम किया जा सकेगा। उन्हांने बताया कि समस्त शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य व प्रधानाध्यापक छात्रों को ध्वनि प्रदूषण व वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों के संबंध में जागृत करेंगे व आवश्यक बिन्दुओं के बारे में जानकारी देंगे। यह आदेश 10 नवम्बर से 12 नवम्बर 2023 तक प्रभावी रहेंगे।
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दीपावली पर्व पर मानदण्डों के अनुसार हो पटाखों की बिक्रीः जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर, 9 नवम्बर। जिला कलक्टर श्री अंशदीप ने दीपावली पर्व पर कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा पटाखों की बिक्री निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप करने के संबंध में जिले के समस्त एसडीएम व तहसीलदारों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
जिला कलक्टर ने बताया कि दीपावली पर्व को मद्देनजर रखते हुए यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति या दुकानदार बिना आतिशबाजी लाईसेंस के पटाखों की बिक्री नहीं करें व न ही खुले स्थान पर पटाखों की बिक्री करें। पक्की तामीरशुदा दुकान के अन्दर ही पटाखों की बिक्री करें। समस्त स्थानों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाए। जहां पटाखों की बिक्री हो रही है, नगर पालिका एवं राजस्व विभाग के अधिकारी ड्यूटी लगाकर यह आवश्यक सुनिश्चित कर लेवें कि बिना अनुज्ञा पत्र के बिक्री नहीं हो एवं सुरक्षित स्थान हो ताकि किसी अनहोनी घटना होने से बचा जा सके। जांच में यह भी सुनिश्चित कर लिया जावें कि कोई भी व्यक्ति बिना लाईसेंस के पटाखा विक्रय करते हुए पाया जाए तो उसके विरूद्ध विस्फोटक एक्ट में नियमानुसार कार्यवाही करावे तथा इसकी पालना सुनिश्चित की जावे।
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राह चलते नागरिक पर पटाखा न फेंके
श्रीगंगानगर, 9 नवम्बर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अंशदीप ने दीपावली के पावन पर्व पर जनसुरक्षा, लोक शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
आदेशानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पटाखों के संबंध में लगाई गई शर्तों की पालना करनी होगी। राह चलते व्यक्तियों पर किसी प्रकार का अग्निबाण पटाखा, आतिशबाजी नहीं फेंकी जायेगी। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति पर निशाना साधकर पटाखा नहीं छोड़ेंगे एवं न ही किसी व्यक्ति पर जलता हुआ पटाखा उछालकर फेंकेंगे। जिले में पैट्रोल पम्पों, गैस गोदामों, के क्षेत्रों से 100 मीटर की परिधि में कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आतिशबाजी, विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ नहीं चलायेगा। ऐसे पटाखे जो हवा में जाकर फटते हैं, जैसे हवाई राकेट व जिनके नीचे गिरने से आग लगने की संभावनाएं है, फेंककर चलाने वाले विस्फोटित होने वाले आतिशबाजी का कोई व्यक्ति ऐसे पटाखे नहीं चलायेगा व न ही क्रय करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 2 किलोमीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक आतिशबाजी व पटाखों का प्रयोग नहीं करेगा। यह आदेश 10 नवम्बर को सायं 5 बजे से 12 नवम्बर 2023 को प्रातः 10 बजे तक प्रभावी रहेगा।
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चिकित्सालय रात्रि 12 बजे तक खुले रहेंगे
श्रीगंगानगर, 9 नवम्बर। जिला कलक्टर श्री अंशदीप ने दीपावली पर्व पर पटाखे आतिशबाजी के कारण किसी प्रकार की आगजनी की घटना की संभावना के मद्देनजर चिकित्सालय रात्रि 12 बजे तक खुले रखने के निर्देश दिये हैं।
उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा पीएमओ को निर्देशित किया है कि अपने अधीनस्थ समस्त चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टॉफ, अधिकारी, कर्मचारियों को पाबंद करें कि से 10 नवम्बर से 12 नवम्बर 2023 तक प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र रात्रि 12 बजे तक खुले रहेंगे। इसमें उच्चतर चिकित्सा इकाईयों में रात्रि कालीन सेवाएं आवश्यक रूप से उपलब्ध रहें ताकि किसी तरह के मानव नुकसान को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाई जा सकें। मुख्य चिकित्सालयों में बर्न स्पेशलिस्ट को भी तैनात रखा जायें।
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कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाये
श्रीगंगानगर, 9 नवम्बर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अंशदीप ने दीपावली पर्व पर मुख्य बाजार व अन्य स्थानों पर काफी संख्या में भीड़ रहने की संभावना के मद्देनजर रखते हुए जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने उपखण्ड में कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किये हैं। समस्त तहसीलदार भी अपने उपखण्ड क्षेत्रा में मजिस्ट्रेट के निर्देशन में कार्य करेंगे।
आदेशानुसार समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 10 नवम्बर से 12 नवम्बर 2023 तक अपने-अपने कार्यक्षेत्रा में उपस्थित रहकर अपनी डयूटी का निर्वहन करेंगे। सभी मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी सूरत में नहीं बिगडे। संबंधित पुलिस अधिकारियों से समन्वय रखते हुए आपस में संपर्क रखेंगे। अपने क्षेत्रा के चिकित्सालय में मेडिकल टीम, फायर बिर्ग्रेड, वाटर टेंक इत्यादि तैयार रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सभी चिकित्सालय रात्रि 12 बजे तक खुले रहेंगे।
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दीपावली पर्व पर रात्रि 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखों की अनुमति
श्रीगंगानगर, 9 नवम्बर। वायु गुणवत्त प्रबंध आयोग नई दिल्ली और गृह विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक की पालना में और दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की प्रासंगिक वृद्धि को प्रभावी ढ़ग और पर्याप्त रूप से कम करने के लिये पटाखों की बिक्री व उपयोग पर नियंत्राण और विनियमन हेतु उच्चतम न्यायालय के आदेश तथा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों की कठोरता से पालना करवाने के लिये जिला श्रीगंगानगर में केवल ग्रीन आतिशबाजी/पटाखों के नियमानुसार बेचने और चलाने की अनुमति होगी।
 जिला कलक्टर श्री अंशदीप ने बताया कि दीपावली, गुरू पर्व और अन्य त्योहार पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक, छठ पर्व पर प्रातः 6 से 8 बजे तक, क्रिसमस एवं न्यू ईयर पर रात्रि 11.55 बजे से प्रातः 12.30 बजे तक ग्रीन पटाखें के उपयोग की अनुमति रहेगी।  ग्रीन आतिशबाजी/पटाखों की पहचान प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी द्वारा जारी किये गये क्यू आर कोड को स्कैन करके की जा सकती है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स पूअर या उससे खराब है, वहां पर उस दिन आतिशबाजी चलाने पर रोक रहेगी।
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