सोमवार, 10 मई 2021

कोविड-19 संक्रमण/बचाव ओद्यौगिक श्रमिकों के लिये अतिरिक्त दिशा निर्देश

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श्रीगंगानगर, 10 मई 2021.

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री जाकिर हुसैन ने निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार श्रमिकों के पलायन को रोकने एवं उद्योगों के संचालन की आवश्यकता के दृष्टिगत उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों, कर्मचारियों के आवागमन हेतु अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किये है। 
निर्देशानुसार प्रत्येक उद्योग निर्माण इकाई द्वारा अपने संबंधित कार्मिक, श्रर्मिक के लिये एक पहचान पत्र उपलब्ध कराना होगा, जिसमें सबंधित कार्मिक, श्रमिक का नाम, फोटो, पता, मोबाईल नम्बर एवं शिफ्ट का समय अंकित हो। प्रत्येक उद्योग , निर्माण इकाई द्वारा संबंधित कार्मिक, श्रमिक को ट्रान्जिट पास उपलब्ध कराना होगा, जो कि उद्योग में काम करने की शिफ्ट के प्रारम्भ होने के समय से एक घण्टे पहले तथा शिफ्ट खत्म होने के एक घण्टे बाद तक वैध होगा। यह पास केवल आवागमन (घर से कार्यस्थल एवं कार्यस्थल से घर) हेतु जारी किया जायेगा, जो कि शिफ्ट के समय मान्य नहीं होगा। एक घण्टे के लिये ट्रान्जिट पास में कार्मिक, श्रमिक के घर का पता, कार्यालय का पता, एवं उस मार्ग का ब्यौरा जो कि कार्मिक, श्रमिक द्वारा आवागमन हेतु चुना गया है, का विवरण देना अनिवार्य होगा। 
उद्योग , निर्माण इकाईयों द्वारा अपने श्रमिकों, कार्मिकों को उपलब्ध कराया गया एक घण्टा ट्रान्जिट पास वाहन पर आगे चिपकाकर रखना होगा ताकि आवागमन में सुविधा रहें। जहां तक संभव हो उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस  का संचालन किया जाये, जिसकी सूचना भी आॅनलाईन वेब पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी। उद्योग एवं निर्माण इकाईयों में काम करने वाले श्रमिकों की सूचना प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये ई-इंटिमेशन आईडी कार्ड की व्यवस्था की गई है, जो 12 मई से आवेदन शुरू होंगे तथा 14 मई से प्रारम्भ होगी। इकाईयों द्वारा अपने कार्मिकों, श्रमिको को आॅनलाईन वेबपोर्टलhttps://covidinfo.rajasthan.gov.in एपलाई कर प्राप्त किये गये श्रमिकों को देने होंगे। 
आॅनलाईन वेबपोर्टल से जनरेट किया गया पास पर अधिकृत व्यक्ति हस्ताक्षर मय सील श्रमिकों को देंगे, जिससे लाॅकडाउन के दौरान आवागमन में सुविधा रहेगी। किसी भी समस्या के लिये जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें जिला कलक्टर या उनके प्रतिनिधि, एसपी या उनके प्रतिनिधि, जिला उधोग केन्द्र व रिक्को के प्रतिनिधि शामिल होंगे। श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग एवं सेनेटाईजेशन की व्यवस्था की जाये। कार्य स्थल पर कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालना किया जाये। बिना पास के वाहन आदमी घूमता हुआ पाये जाने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। 
एसडीएम व पुलिस अधिकारी लाॅकडाउन के दौरान अपने-अपने क्षेत्रा में भ्रमण कर गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करेंगे। श्रमिकों के आवागमन में किसी तरह की समस्या न हो तथा उनका आवागमन सुविधाजनक किया जाये।

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