शुक्रवार, 4 अप्रैल 2025

पैथ लैबों पर सख्ती:रजिस्ट्रेशन जरूरी अन्यथा कार्रवाई होगी.

 




* करणीदानसिंह राजपूत *

सूरतगढ़/हनुमानगढ़ 4 अप्रैल 2025.

 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़ की अध्यक्षता में दिनांक 03.04.2025 को सायः 3.30 बजे स्वास्थ्य भवन सभागार में प्रशोगशाला/लैब संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। जिसमें सभी पैथ लैब को परमानेन्ट रजिस्टर्ड करवाने के लिए कहा गया। 

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गईः-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उपस्थित लैब संचालकों को स्थाई रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन या तो व्यक्तिशः या डाक द्वारा अनुसूची में वर्णित फीस के साथ प्रारूप 3 में आवश्यक जानकारी भरकर नैदानिक स्थापनों के विभिन्न प्रवर्गो के लिए न्यूनतम मानकों ओर कार्मिको की अपेक्षा रखने वाले साक्ष्य के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रस्तुत करे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने लैब संचालको को बताया की लैब संचालको से प्राप्त आवेदन 30 दिन की कालावधि के भीतर जन साधारण से आक्षेप आमंत्रित करते हुए 2 स्थानीय समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करेगा व विज्ञापन का खर्चा सम्बन्धित लैब को अपने स्तर से देने हेतु कहॉ गया।

लैब संचालकों ने  मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को बैठक मे अपनी समस्या से  अवगत करवाया की उन्होने वर्ष 2014 से पूर्व डीएमएलटी की डिग्रीयां ली हुई है, जो कि राजस्थान मेडिकल कॉउन्सिल जयपुर से रजिस्टर्ड नहीं हैं। राजस्थान में रजिस्टर्ड करवाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में परिवाद दिया हुआ है, जो कि विचाराधीन है। राजस्थान मेडिकल कॉउन्सिल जयपुर में बाहरी डिग्रियां रजिस्टर्ड नही होने के कारण हम स्थाई रजिस्टेशन हेतु पात्र नही है।

 मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अवगत करवाया की भारत सरकार की द्वारा जारी अधिसूचना 2018 में न्यूनतम मानक निर्धारित किये गये हैं। बिना रजिस्टर्ड लैब का संचालन नही किया जायेगा और बिना रजिस्टर्ड लैब पर कार्यवाही की जायेगी।

अन्त में  मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा द्वारा सभी लैब संचालकों से पूरे जिले में उक्त निर्देशों की पालना करने के निर्देश दिये एव साथ ही लैब संचालकों की समस्या को राज्य स्तर पर चर्चा कर सामाधान के प्रयास हेतु कहा गया, धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक समाप्त की गई।


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