रविवार, 1 जुलाई 2012

पालिकाध्यक्ष बनवारीलाल यौनशोषण मामला: पुलिस की संपूर्ण अंतिम रिपोर्ट-खास खबर- करणीदानसिंह राजपूत-

पुलिस ने करीब साढ़े अठारह महीना के अनुसंधान में निष्कर्ष निकाला कि पीडि़ता के कब्जे का पट्टा नहीं बनाने व एक ठेकेदार फर्म का भुगतान रोकने की रंजिश से प्रकरण दर्ज कराया गया:
 पुलिस ने लिखा है कि पत्रकार मालचंद जैन व एडवोकेट विष्णु शर्मा दौराने अनुसंधान पीडि़ता की सहायता करते रहे।
 एक मोबाईल सिम रायांवाली की निकली जिससे पीडि़ता को कॉल होती रही लेकिन पुलिस ने यह मालूम नहीं किया कि वह किसने जारी करवाई थी।
सूरतगढ़, 1 जुलाई  2012.पालिका अध्यक्ष बनवारीलाल मेघवाल,पार्षद पति ओम साबनिया व सिपाही रोहताश पर अनुसूचित बाजीगर महिला से बलात्कार करने, यौन शोषण करने, मारपीट करने,गर्भपात करवाने,शिव मंदिर में सिपाही को कुंवारा बतलाकर ब्याह करवाने का मामला चर्चित रहा है।
अदालत के आदेश पर 7 अक्टूबर 2010 में मामला दर्ज हुआ। पीडि़ता 3 बार मुख्यमंत्री से मिली। कुछ दिन पहले पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट बना कर अदालत में प्रस्तुत कर दी। पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट में पीडि़ता के लिए चरित्रहीन होने के शब्द इस्तेमाल किए हैं, जबकि किसी घटना व प्रकरण का उल्लेख नहीं किया जिनसे यह साबित होता हो। एक सवाल है कि महिला बुरे चरित्र की रही थी तो पुलिस उप अधीक्षक के घर पर झाडू पोंछा करने के लिए कैसे रखी गई थी? पीडि़ता की सहायता करना अपराध नहीं है, मगर पुलिस ने पत्रकार मालचंद जैन व एडवोकेट विष्णु का नाम इस तरह से उल्लेख किया है। अनेक सवाल इस अंतिम रिपोर्ट पर हैं,लेकिन अभी इस रिपोर्ट को पढ़ें।  इस पूरी रिपोर्ट को यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। पीडि़ता के वकील पूर्व विधायक हरचंदसिंह सिद्धु ने कहा कि पुलिस की जांच का तरीका इस तरह का रहा है कि पीडि़ता को किसी तरह से झूठा साबित किया जाए। पुलिस की अंतिम रिपोर्ट में यह आभास हो रहा है। सिद्धु ने कहा कि अदालत में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को चुनौती दी जाएगी और उसे मंजूर नहीं करने का निवेदन अदालत से किया जाएगा। सिद्धु ने कहा कि अनेक बिंदु हैं जो पुलिस की जांच को सही नहीं होना साबित करते हैं, तथा अनेक तथ्य हैं जो पीडि़ता के आरोपों की पुष्टि करते हैं, जिन्हें अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। अदालत में इसकी तारीख 30 अगस्त  2012 है।




पुलिस की फाईनल रिपोर्ट से राहत में बनवारीलाल,ओम साबनिया और रोहिताश


पीडि़ता के वकील हरचंदसिंह सिद्धु पूर्व विधायक

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