शनिवार, 27 अगस्त 2016

ढाणी पर हमला:ब्याने वाली गाय की पीट पीट कर हत्या: जन्माष्टमी के दिन मुकद्दमा:


मामला एसपी गंगानगर की नोलेज में: 8 के विरूद्ध गोवंशीय धारा में मुकद्मा दर्ज: सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र की घटना:
निरवाणा की रोही आरडी 207 के कुलवंतसिंह रायसिख के खेत पर कब्जा करने की नीयत से लोग घुसे:

 
सूरतगढ़ 27 अगस्त।
जन्माष्टमी के ठीक एक दिन पहले हुई इस घटना में पुलिस द्वारा आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं किए जाने पर इस लापरवाही को श्रीगंगानगर जिला पुलिस अधीक्षक की नोलेज में यह मामला 26 अगस्त को लाया गया।
मेजरसिंह रायसिख सादकवाला निरवाणा की रोही आरडी 207 के कुलवंतसिंह रायसिख पुत्र गुरचरणसिंह सादकवाला के खेत को पांचवें हिस्से पर लेकर  खेती करता है। वहां पर कुलवंतसिंह की ढाणी बनी हुई है तथा मेजरसिंह ने भी देखरेख के लिए अपनी रिहायस कर रखी है जिसमें गाएं आदि भी रखे हुए हैं। घटना के दिन 24 अगस्त को मेजरसिंह गांव सादकवाला गया हुआ था तथा ढाणी में उसकी पत्नी रणजीतकौर थी। रणजीतकौर की लिखित पर पुलिस थाना सदर सूरतगढ़ ने 25 अगस्त को मामला दर्ज किया।
रणजीतकौर ने लिखाया कि 24 अगस्त को उसका पति सादकवाला गया हुआ था। उस दिन सुबह 8 बजे कुलवंतसिंह के खेत पर कब्जा करने की नीयत से ढाणी पर अचानक लाठियां लिए लोग आए और बंधे हुए पशुओं को खोलकर बुरी तरह से मारने पीटने लगे। लोगों ने रणजीतकौर को भी धमकाया कि तूं भाग जा वरना गोली मार देंगे। रणजीतकौर वहां से भाग कर सादकवाला गई तथा वहां से सूरतगढ़ आई। रणजीतकौर ने लिखाया कि उन लोगों ने  उसकी ब्यानेवाली गाय को मार डाला।
रणजीतकौर की शिकायत पर पुलिस थाना सदर में 8 लोगों 1.सुखविन्द्रसिंह पुत्र बगीचासिंह 2.बगीचाासिंंंंंंह पुत्र जगतारसिंंंंंंह 3.अमरीकसिंह पुत्र लखवीरसिंह 4.भजनसिंह ढाणीवाला 5.जगीरसिंह पुत्र तेजासिंंंंंंंह 6.डा.रविन्द्रसिंह पुत्र कालासिंंहउर्फ रणजीतसिंह 7.मलकीतसिंंंंह पुत्र बगीचासिंंह 8.रणजीतसिंह रायसिख निवासी सादकवाला के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 447 एवं गोवंशीय अधिनियम 1994 की धारा 3/8-1 में दर्ज किया गया।
इसकी जाँच अएसआई शिवपाल यादव को सौंपी गई।
इस प्रकरण में अभी तक किसी भी गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। इस प्रकरण में पुलिस थाना सदर की कार्यवाही को सुस्त मानते हुए पीडि़त पक्ष पूर्व विधायक स.हरचंदसिंह सिद्धु जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोकि से मिले। सूचना है कि इसके सहित तीन मामलों की जाँच उप पुलिस अधीक्षक सूरतगढ़ मोहम्मद आयूब को सौंपी गई है।
स.हरचंदसिंह सिद्धु का कहना है कि आरोपितों को पहले पुलिस लाई और उन पर हत्या की कोशिश का प्रकरण दर्ज था लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जिसके कारण वे नए अपराध करने में लग गए।
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