शुक्रवार, 6 जुलाई 2018

पाक के पूर्व पीएम नवाजशरीफ,बेटी व दामाद को जेल की सजा




इस्लामाबाद 6-7-2018.

पाकिस्तान की एक अदालत ने सत्ता से बेदखल कर दिए गए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के मामले में शुक्रवार 6-7-2018 को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।  नवाज की बेटी मरियम को 7 साल की सजा सुनाई गई है। नवाज के दामाद कैप्टन (रिटायर) सफदर को एक साल की सजा सुनाई है। 

कोर्ट के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज और मरियम पर क्रमशः 80 लाख पाउंड (करीब 73 करोड़ रुपये) और 20 लाख पाउंड (18.2 करोड़ रुपये) का जुर्माना भी लगाया है। 

नवाज और उनकी बेटी को 27 जून को पाकिस्तान लौटना था, लेकिन वे अभी भी लंदन में ही हैं। 

उल्लेखनीय है कि नवाज ने गुरुवार को अपनी पत्नी कुलसुम नवाज की सेहत का हवाला देते हुए मामले पर फैसला सात दिन बाद सुनाने की अपील की थी। जज ने शरीफ की अपील की खारिज करते हुए एवनफील्ड भ्रष्टाचार केस पर सजा का ऐलान किया। नवाज और उनकी बेटी फिलहाल लंदन में हैं जहां कुलसुम नवाज के कैंसर का इलाज चल रहा है। 


कोर्ट के फैसले के बाद नवाज के भाई और पंजाब के पूर्व सीएम शाहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, 'हम न्याय के लिए सभी कानूनी और संवैधानिक रास्ते चुनेंगे। नवाज शरीफ हमेशा बहादुरी से लड़े हैं।' 

14 जून को लंदन के लिए रवाना हुए थे जब कोर्ट ने उन्हें पेशी से छूट दी थी। कुलसुम की सेहत का हवाला देते हुए शरीफ ने 19 जून को पेशी से छूट की अपील की थी और उन्हें 23 जून तक पेशी से छूट दे दी गई थी। इसके बाद ऐसी ही अपील 25 जून को की गई और उन्हें तीन दिन की और मोहलत दी गई। 

शरीफ के वकील ने इसके बाद 2 से 9 जुलाई तक पेशी से छूट की अपील दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 

नवाज और उनके परिवार के खिलाफ नैशनल अकाउंटिबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने भ्रष्टाचार के तीन मामले दर्ज किए थे। इनमें एवनफील्ड प्रॉपर्टीज, गल्प स्टील मिल्स और अल-अजीजा स्टील मिल्स से जुड़ा केस शामिल है।



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