मंगलवार, 26 सितंबर 2017

हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित


नई दिल्ली 26.9.2017.

हनीप्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हनीप्रीत ने पंजाब-हरियाणा के ड्रग्स सिंडिकेट से खुद की जान का खतरा बताया है. हनीप्रीत और पुलिस का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आपना फैसला सुरक्षित किय। हरियाणा पुलिस के वकील ने कहा कि हनीप्रीत का कोई क्लीन बैकग्राउंड नहीं है। यदि वो दिल्ली में है, तो उसे पुलिस को बताना चाहिए।

वकील ने कहा कि दिल्ली हनीप्रीत का न्यायिक क्षेत्र ही नहीं बनता. न तो उसका पासपोर्ट दिल्ली का है, न ही पता. इसलिए उसे ट्रांजिट बेल न दी जाए.


- कोर्ट ने कहा कि हनीप्रीत को 3 हफ्ते का ट्रांजिट बेल क्यों चाहिए? इस पर वकील ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में उसके खिलाफ माहौल है.


- दिल्ली पुलिस ने कहा कि हनीप्रीत बाबा रहीम के बेहद करीब है. हरियाणा पुलिस उसे खोज रही है. वह कानून की कोई मदद नहीं कर रही है.


- दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वो हनीप्रीत को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे. पुलिस ने कहा कि दिल्ली में ग्रेटर कैलाश का जो पता दिया गया है, वो भी गलत है. ऐसे में समझा जा सकता है कि हनीप्रीत क्या कर रही है.


- कोर्ट ने फिर कहा कि क्या हनीप्रीत सरेंडर के लिए तैयार है? तो वकील ने कहा कि वो पुलिस जांच में सहयोग के लिए तैयार है.


- वकील ने कहा कि हनीप्रीत को पुलिस की तरफ से कभी नोटिस भी नहीं दिया गया.वकील ने कहा कि उसके खिलाफ कोई FIR नही है. उसका कोई रोल नही है. ऐसे में उसकी गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं है.


- कोर्ट ने पूछा, क्या हनीप्रीत दिल्ली की कोर्ट मे सरेंडर करने के लिए तैयार है.


- वकील ने कहा- हनीप्रीत का घर दिल्ली में ही है. उसको गिरफ्तारी का खतरा है.


- जस्टिस ने हनीप्रीत के वकील से पूछा- यह याचिका उनके अधिकार क्षेत्र में कैसे आता है?


- जस्टिस संगीता धीगड़ा कर रही है हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई. दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में हनीप्रीत ने कहा कि वह हर जांच के लिए तैयार है. हरियाणा में उसकी जान को खतरा है।


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