शुक्रवार, 17 मार्च 2017

पूर्व पार्षद राजा राम गोदारा पार्षद परमेश्वरी देवी गोदारा के भवन निर्माण पर अापत्ती:





 सूरतगढ़ 16 मार्च शिव विहार कॉलोनी मैं पूर्व पार्षद राजा राम गोदारा के परिवार ने 7 भूॉखंडों पर मकानों के निर्माण करने की नगर पालिका से मंजूरी मांगी जिस पर पूर्व विधायक वरिष्ठ वकील हरचंद सिंह सिद्धू ने  16 मार्च को आपत्ती के पत्र नगरपालिका प्रशासन को दिये हैं।



निर्माण की स्वीकृति राजा राम गोदारा पुत्र पत राम गोदारा ने 4 भूखंडों पर निर्माण की स्वीकृति चाही है। पार्षद परमेश्वरी देवी गोदारा पत्नी राजा राम गोदारा की ओर से एक भूखंड पर निर्माण की स्वीकृति चाही है। महेंद्र कुमार गोदारा पुत्र राजा राम गोदारा की ओर से एक भूखंड पर निर्माण की स्वीकृति चाही है। भानू गोदारा पुत्र राजा राम गोदारा की ओर से एक भूखंड पर निर्माण की स्वीकृति चाही है। कुल सात भूखंडों पर निर्माण की स्वीकृति चाही है। ये सभी भूखंड शिव विहार कॉलोनी सूरतगढ़ में हैं।



 पूर्व विधायक सरदार हरचंद सिंह सिद्धू ने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी जुबैर खां को अलग-अलग पत्र दे कर आपत्तियां उठाई है और निर्माण की स्वीकृति न दिए जाने का लिखा है।

 सिद्धू ने अापत्ती में लिखा है कि शिव विहार कॉलोनी के प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में विचाराधीन है। यह कॉलोनी जिस जमीन पर बनाई गई है वह अनुसूचित जाति के किसान की थी जो इस तरह से नहीं दी जा सकती। इस भूमि के  रूपांतरण पर भी नगर पालिका में कार्रवाई नहीं हो सकती। सिद्धू ने आपत्ती में लिखा है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि स्वर्ण को अंतरण नहीं की जा सकती। राजा राम गोदारा स्वर्ण जाति का है। भूमि जिस तरह से रुपांतरित की गई है उससे मूल कानूनी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता कानून वह कायम है।ै

 सिद्धू ने लिखा है कि निर्माण की स्वीकृति देना अपराध कारित करना होगा, अतः निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जाए।

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