शुक्रवार, 4 नवंबर 2022

श्रीगंगानगर: बाल विवाह रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत क्षेत्र प्रभारी नियुक्त देव उठनी एकादशी व पर्व

 



श्रीगंगानगर, 3 नवम्बर 2022.

बाल अधिकारिता विभाग के आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव के पत्रांक की पालना में जिले में देवउठनी एकादशी (4 नवम्बर 2022) एवं अन्य अवसरों पर होने वाले बाल विवाह आयोजनों की प्रभावी रोकथाम के लिये जिला प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में 52 अधिकारियों को प्रभारी नियुक्त किया गया है। इन सभी प्रभारियों और संबंधित अधिकारियों को बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिये निर्देशित किया गया है।  

एडीएम सर्तकता श्री उम्मेद सिंह रतनू ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह अपराध है, जिसकी रोकथाम हेतु आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के प्रावधान हैं ताकि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोका जा सके। बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिये जिला, ब्लॉक, पंचायत और ग्राम स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा जनप्रतिनिधियों (वृताधिकारियों, थानाधिकारियों, पटवारियों, भू-अभिलेख निरीक्षकों, ग्राम पंचायत सदस्यों, ग्राम सेवकों, कृषि पर्यवेक्षकों, सहायक निदेशकों, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग, परियोजना अधिकारियों, महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला पर्यवेक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, संरक्षण अधिकारियों, महिला अधिकारिता, शिक्षकों, नगर निकाय के अधिकारियों, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों तथा वार्ड पंचों) के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए आमजन को जागरूक कर बाल विवाह रोकथाम के कार्यों को सम्पादित करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि बाल विवाह की रोकथाम हेतु 52 अधिकारियों को ग्राम पंचायत क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है, जो अपने-अपने क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए सूचना एकत्रित करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र में कोई बाल विवाह सम्पन्न न हो। इसके साथ ही बाल विवाह रोकथाम नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसके नम्बर 0154-2440988 है।

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