श्रीगंगानगर, 13 मई 2025.
वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर जिला श्रीगंगानगर में प्रभावी किए गए बाजार बंद, तेज लाईटिंग एवं तेज ध्वनि के प्रतिबंधात्मक आदेश प्रत्याहारित किए गए हैं।
जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने बताया कि पूर्व में आपातकालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत विशेष सतर्कता एवं एहतियाती उपाय सुनिश्चित कराने बाबत जिला प्रशासन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताए, 2023 की धारा 163 के तहत श्रीगंगानगर जिले की सीमा में सायं 7 के पश्चात् विभिन्न होटल, मैरिज पैलेस, रिसोर्ट, घरों एवं अन्य स्थानों में वैवाहिक, धार्मिक व अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान रात्रि समय में विविध प्रकार की तेज लाईटिंग एवं तेज ध्वनि (डीजे) के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया।
इसके साथ ही नागरिक सुरक्षा नियम 1968 की धारा 02 (रोशनियों एवं ध्वनियों का नियंत्रण) के तहत सांयः 7 बजे के बाद सूर्याेदय तक ब्लेक आउट एवं बाजार, होटल, मॉल, मैरिज पैलेस कॉम्पलेक्स इत्यादि को बंद करने का आदेश जारी किये गये थे।
जिला कलक्टर ने बताया कि अब वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत उक्त दोनों आदेशों को प्रत्याहारित किया जाता है। उन्होंने आमजन से यह अपील की है कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सतर्क, सुरक्षित और जागरूक रहें।०0०
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