* मेट्रो रेलवे प्रशासन की मंजूरी के बिना कोई भी आदमी मेट्रो ट्रेन में यात्रा के दौरान एक से अधिक बैग नहीं ले जा सकता है। नियम के मुताबिक 25 किलोवजन का सामान गठरी के रूप में नहीं होना चाहिए।*
नई दिल्ली 30 अगस्त 201
सरकार ने इसके लिए मेट्रो रेलवे (भाड़ा और टिकट) नियमावली-2014 में परिवर्तन किया है।
*दिल्ली मेट्रो में यात्रियों के लिए सफर के दौरान बैग का साइज और वजन तय कर दिया गया है। यात्री अब सफर के दौरान 25 किलोग्राम भार तक का सामान ले जा सकेंगे। पहले यह सीमा 15 किलोग्राम तक थी।
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से 27 अगस्त को अधिसूचित नियम के मुताबिक मेट्रो ट्रेन में यात्रियों को 25 किलोग्राम वजन तक का केवल एक बैग ले जाने की अनुमति होगी। नियम के मुताबिक यह गठरी नहीं होनी चाहिए।
अधिसूचना के अनुसार मेट्रो रेलवे प्रशासन की मंजूरी के बिना कोई भी आदमी मेट्रो ट्रेन में यात्रा के दौरान एक से अधिक बैग नहीं ले जा सकता है। इस बैग का आकार 80 सेंटीमीटर X 50 सेंटीमीटर X 30 सेंटीमीटर के आकार और 25 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।
* मंत्रालय ने एयरपोर्ट को जोड़ने वाली मेट्रो ट्रेन में अधिकतम 32 किलो वजन ले जाने की अनुमति दी है। एयरपोर्ट मेट्रो ट्रेन में भी गठरी के रूप में सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
अधिसूचना में कहा गया है कि मेट्रो रेलवे प्रशासन की मंजूरी के बिना कोई भी व्यक्ति एयरपोर्ट को जोड़ने वाली मेट्रो ट्रेन में यात्रा के दौरान एक से अधिक बैग नहीं ले जा सकता है। इस बैग का आकार 90 सेंटीमीटर गुना 75 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर के आकार और 32 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। सीआईएसएफ की तरफ से कहा गया है कि वह मंत्रालय की तरफ से अधिसूचित किए गए नियमों का पालन कराएगी।००