मंगलवार, 16 अप्रैल 2024

17 अप्रैल को सायं 6 बजे से चुनाव प्रचार बंद होगा*

 




करणीदानसिंह राजपूत *

18 व 19 अप्रैल को प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन छपने से पूर्व अधिप्रमाणन जरूरी


श्रीगंगानगर, 16 अप्रैल 2024.
लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान 19 अप्रैल को मतदान दिवस होने के कारण 18 व 19 अप्रैल को समाचार पत्रों में छपने वाले राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों के विज्ञापनों का प्रकाशन अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा। जिला स्तरीय विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति से प्री-सर्टिफिकेशन के बाद ही समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किये जा सकेंगे। 18 व 19 अप्रैल को ई-पेपर व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी प्रकार के चुनाव से संबंधित विज्ञापन प्रसारित नहीं होंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री लोकबंधु ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रथम चरण में 19 अप्रैल 2024 को गंगानगर संसदीय क्षेत्र के लिये मतदान होगा। आयोग के निर्देशानुसार समस्त राजनैतिक दल व गंगानगर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचन में भाग ले रहे सभी उम्मीदवार 17 अप्रैल 2024 सायं 6 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे, सायं 6 बजे से प्रचार बंद हो जायेगा। 18 व 19 अप्रैल को प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन देने से पूर्व जिला स्तरीय विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति से प्रिन्ट मीडिया के विज्ञापनों का अधिप्रमाणन करवाकर ही प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन प्रसारित किये जा सकते हैं।
---------

यह ब्लॉग खोजें