* करणीदानसिंह राजपूत *
जयपुर 30 दिसंबर 2024.
प्रशासनिक सुधार एवं सामान्य विभाग की ओर से 30 दिसंबर 2024 को जारी आदेश के अनुसार राजस्थान सरकार ने स्थानांतरणों पर से रोक हटाई है। स्कूल कालेज एवं तकनीकी शिक्षा विभागों को छोड़ कर आदेश लागू होंगे।
* राज्य कर्मचारियों के स्थानांतरण 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी तक किये जा सकेंगे। मतदाता सूचियां के पुनरीक्षण के लिए जो कर्मचारी अधिकारी लगे हैं उनके स्थानांतरण 7 जनवरी तक प्रतिबंधित रहेंगे।
* यह आदेश निगम मंडलों बोर्ड और स्वायत्तशासी संस्थानों पर भी लागू होंगे।०0०
* उर्मिला राजोरिया शासन सचिव के हस्ताक्षरों से यह आदेश आज 30 दिसंबर को जारी हुआ है।०0०
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