नशे के शैड्यूल की दवाएं बिना लायसेंस बिना बिल बेचने वाले पर मुकदमा. अभियुक्त तलब.
श्रीगंगानगर, 1 फरवरी 2021.
औषधि नियंत्रक विभाग द्वारा राधेश्याम पुत्र जगननाथ गजसिंहपुर से नशे में दुरूपयोग होने वाली शेड्यूल एच, एच-1 औषधियों को बिना ड्रग लाईसेंस व बिना क्रय बिल अवैध रूप से संग्रहित किये जाने पर औषधि नियंत्रक अधिकारी श्री रामपाल द्वारा जांच हेतु नमूने लिये गये थे, के प्रकरण में जांच पूर्ण कर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत माननीय न्यायालय सीजेएम श्रीगंगानगर में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध इस्तगासा दायर किया गया।
सहायक औषधि नियंत्रक श्री डी.एस.उप्पल ने बताया कि ऐसे औषधियों के प्रकरणों में कम से कम तीन वर्ष व अधिकतम पांच वर्ष की सजा व कम से कम एक लाख रूपये की राशि तक जुर्माने का प्रावधान है। 00
--------
यह ब्लॉग खोजें
कोई टिप्पणी नहीं:
टिप्पणी पोस्ट करें