रविवार, 22 नवंबर 2020

श्रीगंगानगर कलक्टर ने शादी समारोह, और कोरोना बाबत 22 नवंबर को सख्त निर्देश दिए। आयोजक जरूर पढें

 

कोविड-19 संक्रमण एवं बचाव

15 दिवस का विशेष अभियान आज से

बिना मास्क मिलने पर 500 रूपये जुर्माना

5 से अधिक व्यक्ति मिलने पर धारा 144 के तहत कार्यवाही 

विवाह स्थल पर 100 से अधिक नागरिक मिलने पर जुर्माना व मैरिज स्थल सीज की कार्यवाही

श्रीगंगानगर, 22 नवम्बर। जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने कहा कि कोविड-19 की बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमे किस प्रकार से तैयार रहना है तथा चिकित्सीय व्यवस्थाओं को और मजबूत व बढावा देना होगा, तभी जाकर इस महामारी से मुकाबला कर पाएंगे।

जिला कलक्टर रविवार को कलैक्ट्रेट सभाहाॅल में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों, निजी चिकित्सालयों के संचालकों से बैठक के दौरान यह बात कही। उन्होेने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री व राजस्थान सरकार कोविड-19 को लेकर गंभीर है। इस चुनौति से निपटने के लिए राजकीय चिकित्सालयों के अलावा निजी चिकित्त्सालयों में 60 बैड़ वाले चिकित्सालय में 30 प्रतिशत तथा 100 बैड वाले चिकित्सालयों में 40 प्रतिशत बैड कोविड रोगियों के लिए सुरक्षित रखने होंगे तथा कोरोना गाईडलाईन के अनुसार सभी सुविधाएं तैयार रखनी होगी। उन्होेने कहा कि चिकित्सालयों में हेल्प डेस्क की स्थापना की जाए। इस कार्य को तत्काल पूरा किया जाए। चिकित्सालय में आने वाले कोविड रोगी को प्रारम्भिक तौर पर हेल्प डेस्क से मदद दी जा सकती है। 

बैठक में बताया गया कि जनसेवा होस्पीटल, आस्था किडनी होस्पीटल के अलावा मैदान्ता, जुबिन होस्पीटल, बुढ्ढा जोहड स्थित चिकित्सालय में भी कोविड रोगियों के लिए व्यवस्था की जा रही है। जिला कलक्टर ने कहा कि जिन निजी चिकित्सालयों में कोविड संे संबंधित सेवा प्रारम्भ नही की है, वे तत्काल इस सेवा को प्रारम्भ कर देवे। जिला कलक्टर ने इन सभी कार्यो के संचालन के लिए एडीएम प्रशासन डाॅ0 गुंजन सोनी को नोडल अधिकारी बनाया है। 

आज से 15 दिन का विशेष अभियान

जिला कलक्टर श्री वर्मा ने कहा कि 23 नवम्बर 2020 से आगामी 15 दिवस के लिए एक विशेष अभियान चलाकर एसडीएम, डीवाईएसपी, तहसीलदार व एसएचओ टीम बनाकर बिना मास्क घूम रहे नागरिकों के चालान काटेंगे। सरकार द्वारा बिना मास्क पाए जाने पर 500 रूपये का जुर्माना निर्धारित किया है। उन्होने सायं 6 बजे से 8 बजे तक जिले में कही भी किसी शहर में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित मिले तो उनके विरूद्ध भी धारा 144 के तहत कार्यवाही की जाएगी। उनका कहना था कि नागरिक अपने काम के लिए आवागमन करते रहे, अनावश्यक ज्यादा संख्या में खडे न रहे। 

शादी समारोह स्थल पर अधिक भीड़ होने पर सीज होंगे स्थल

जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि एडवाईजरी के अनुसार शादी समारोह में अधिकतम 100 नागरिक हो सकते है। अपने क्षेत्र के ऐसे स्थलों पर एसडीएम व पुलिस के अधिकारी मौके पर जाए तथा 100 से अधिक संख्या होेने पर जुर्माना की कार्यवाही के साथ-साथ समारोह स्थल को सीज करने की कार्यवाही की जाए। बिना सूचना शादी समारोह करने पर 5 हजार तथा 100 से अधिक नागरिक होने पर 10 हजार रूपये जुर्माने का प्रावधान है।

जिला कलक्टर ने कहा कि गत दिनों जो अभियान चलाया गया था, उसमें बडी संख्या में नागरिकों को मास्क वितरण के साथ-साथ नागरिकों को कोविड बचाव को लेकर समझाया गया। फिर कुछ नागरिक लापरवाही से बिना मास्क पाए गए। अधिकारियों व पुलिस द्वारा 27766 चालान काटकर 36 लाख 21 हजार रूपये की राशि जुर्माना स्वरूप वसूल की गई। एक बार फिर ऐसे अभियान की आवश्यकता है, जिससे हम नागरिकों को महामारी से बचाने में सफल हो सकेंगे। जिला कलक्टर ने स्काउट गाईड, खेल तथा नगर परिषद को जागरूकता अभियान जारी रखने के निर्देश दिए। 

उपखण्ड स्तरीय अधिकारियो ंको वीसी के माध्यम से दिए निर्देश

एडवाईजरी के उल्लंघन करने पर होगी प्रभावी कार्यववाही 

जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने रविवार को बैठक के पश्चात वीसी के माध्यम से जिले के एसडीएम, थानाधिकारियों, विकास अधिकारियों व नगरपालिकाओं के अधिशाषी अधिकारियों को कोविड -19 के बचाव को लेकर सतर्क रहने तथा आवश्यक तैयारियां रखने के साथ-साथ एडवाईजरी का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। 

उन्होने कहा कि पिछले कुछ दिनों से राज्य में कोविड का आंकडा बढ रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 25 नवम्बर 2020 से शादियां प्रारम्भ हो रही है, ऐसे समय में सतर्क रहकर कडी निगरानी की जरूरत है। कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार की चिन्ता के अनुरूप हमे पूर्ण चैकसी के साथ काम करना होगा। राज्य के 8 जिलों में रात्रिकालीन आवागमन को रोका गया है। उन्होने कहा कि 23 नवम्बर 2020 से 15 दिवस का विशेष अभियान चलाकर बिना मास्क वालों के चालान काटे जाए। 5 से अधिक नागरिक खडे पाए जाने पर उनके विरूद्ध भी धारा 144 के उल्लंघन की कार्यवाही की जाए। एसडीएम व पुलिस अधिकारी विवाह स्थल पर जाकर 100 से अधिक नागरिक पाए जाने पर गृह विभाग के निर्देशानुसार कडी कार्यवाही की जाकर जुर्माना वसूल किया जाए तथा बिना सूचना के समारोह करने पर समारोह स्थल को सीज किया जाए। विवाह स्थल संचालकों को विवाह व समारोह बुकिंग की सूचना संबंधित एसडीएम को देनी होगी।

श्री वर्मा ने कहा कि पूर्व में ग्रामवार व वार्डवार जो समितियां गठित की गई थी उन्हे अलर्ट किया जाए तथा कोविड-19 महामारी के बचाव में लगाया जाए। जिले में जहां-जहां कोविड केयर सैंटर बनाए गए थे, उनका एसडीएम दौरा कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवा लेवें तथा जिला प्रशासन को रिपोर्ट करेंगे। बाजार में दुकानों के बाहर सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जहां गोले नही है, वहां गोले के निशान लगवाए जाए। 

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन डाॅ0 गुंजन सोनी, अतिरिक्त जिला कलक्टर सतर्कता श्री अरविन्द जाखड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी टीना डाबी, एसडीएम श्री उम्मेद सिंह रतनू, न्यास सचिव डाॅ0 हरीतिमा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सहीराम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ0 गिरधारी लाल, आरसीएचओ डाॅ0 हरबंस सिंह बराड़, डाॅ0 कर्ण आर्य, जिला रसद अधिकारी श्री राकेश सोनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, निजी चिकित्सालयों के संचालक उपस्थित थे। ००

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