मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत की छूट
* स्वायत शासन विभाग जयपुर की अधिसूचना 1अगस्त 2019.
श्रीगंगानगर, 8 अगस्त2919.
सम्पूर्ण बकाया गृहकर आवासीय, व्यवसायिक भूखण्ड व भवनों का एक मुश्त जमा कराने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत की छूट एवं शास्ति पर शत प्रतिशत छूट होगी एवं वर्ष 2019-20 तक का एक मुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा कराने पर ब्याज व शास्ति की राशि पर शत प्रतिशत छूट होगी।
जिन प्रकरणों में 8 वर्ष से पूर्व (अर्थात 2011-12 से पूर्व) का नगरीय विकास कर बकाया है, उन प्रकरणों में एक मुश्त जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में ब्याज पेनल्टी की छूट के साथ-साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत की छूट होगी। उक्त छूट 31 दिसम्बर 2019 तक प्रदान की गई है।
यह ब्लॉग खोजें
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें