मंगलवार, 16 जुलाई 2019

बिना लाईसेंस नशे की दवा बेचने पर विभाग का इस्तगासा- तीन से पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान



श्रीगंगानगर, 16 जुलाई 2019.

औषधि विभाग द्वारा फर्म पावॅर मैडिकल स्टोर, वीपीओ जोरावरपुरा (53 एफ) तहसील करणपुर, जिला श्रीगंगानगर पर एनडीपीएस औषधियों के बिना लाईसेंस उल्लंघन के प्रकरण में औषधि नियंत्रण अधिकारी श्रीमति श्वेता छाबड़ा द्वारा माननीय न्यायालय सीजेएम, श्रीगंगानगर में फर्म व उसके मालिक श्री भंवरलाल व रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट श्री राजीव पाण्डे के विरूद्ध इस्तगासा दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को केस संख्या 174/2019 पर दर्ज कर प्रंसज्ञान लेकर अभियुक्तों को तलब करने के आदेश जारी किये गये। प्रकरण में फर्म को नशे के रूप में दुरूपयोग होने वाली औषधियों की अनुमति लाईसेंसों पर जारी नही थी, परन्तु निरीक्षण के दौरान ट्रामाडोल घटक औषधियों का स्टॉक पाया गया, जिसका क्रय-विक्रय रिकोर्ड प्रस्तुत नही किया गया। 
फर्म के लाईसेंस कार्यवाही कर निरस्त किये गये व बिना लाईसेंस औषधियों के प्रकरण में जांच पूर्ण कर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत अलग से वाद दायर किया गया। जिसमें कम से कम तीन वर्ष व अधिकतम पांच वर्ष की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। 
-----------

यह ब्लॉग खोजें