शनिवार, 7 अक्तूबर 2017

जेईएन को रिश्वत लेने पर 3 साल की कड़ी कैद: ,

कोटा 7.10.2017. राजस्थान रोडवेज के जूनियर इंजीनियर को मात्र 300 रुपए की रिश्वत के लिए कोर्ट ने 3 साल जेल की सजा सुनाई है। इंजीनियर ने यह रिश्वत 12 साल पहले ली थी। कोर्ट ने इंजीनियर पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

मामला कोटा जिले का है जहां एसीबी कोर्ट ने 12 साल पुराने एक मामले में फैसला सुनाते हुए राजस्थान रोडवेज के तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता प्रभुलाल को 3 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। सजा के साथ ही उस पर 5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। एसीबी ने साल 2005 में रोडवेज के दफ्तर पर छापा मारकर कनिष्ठ अभियंता प्रभुलाल को गिरफ्तार किया था।

आरोपी प्रभुलाल अपने कर्मचारियों से ड्यूटी लगाने की एवज में रिश्वत लेता था। एसीबी ने एक कर्मचारी की शिकायत के बाद आरोपी को 300 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। आरोपी इंजीनियर हर कर्मचारी से 300-300 रुपए बतौर रिश्वत के रुप में लिया करता था ।


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