नई दिल्ली ।
आयकर विभाग ने ऐसे लोगों को चेतावनी दी है जो दो लाख रुपए से ज्यादा का लेन देन नकद के रूप में कर रहे हैं। आयकर विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसे लेन देन में जो व्यक्ति नकदी पाने वाला होगा उस पर भारी पेनल्टी लगेगी। यह पेनल्टी नकदी के रूप में प्राप्त की जाने वाली राशि के बराबर होगी। गौरतलब है कि कालेधन पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सरकार ने नकदी के लेन देन की सीमा 1 अप्रैल से 2 लाख रुपए तक तय कर दी है। वित्त विधेयक 2017 में इसका प्रावधान किया गया है।
आयकर विभाग ने लोगों को ऐसे लेन देन की जानकारी टैक्स विभाग से साझा करने की भी सलाह दी है। कोई भी व्यक्ति अगर टैक्स विभाग को दो लाख से ज्यादा की नकदी के लेन देन के बारे में सूचना देना चाहता है तो वह blackmoneyinfo@incometax.gov.in पर ई-मेल करके इसकी जानकारी दे सकता है।
आयकर अधिनियम में जोड़ी गई नई धारा 269एसटी दो लाख से ज्यादा के लेन देन पर पाबंदी लगाती है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी एक लेन देन में 2 लाख से ज्यादा की नकदी का इस्तेमाल करता है तो वह आयकर अधिनियम की धारा 269एसटी के उल्लंघन का दोषी पाया जाएगा। साथ ही कोई भी एक दिन में या किसी एक मद में भी दो लाख से ज्यादा का लेन देन करने पर भी दोषी माना जाएगा।
आयकर अधिनियम की धारा 269एसटी का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर प्राप्त किये जाने वाली रकम के 100 फीसद के बराबर पेनल्टी का प्रावधान है। आसान शब्दों में समझें तो यदि कोई व्यक्ति 2.50 लाख रुपए नकद के रूप में प्राप्त करता है तो उस पर 2.50 लाख रुपए की ही पेनल्टी लगाई जाएगी।
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