एडीजे कोर्ट का निर्णय आनंदपाल के शव का पोस्टमार्टम दुबारा करवाया जाए
एडीजे कोर्ट रतनगढ ने शुक्रवार 30 जून को फैसला सुनाते हुए आनंदपाल के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने के आदेश दिए। इस संबंध में निर्मल कंवर की ओर से उसके बेटे आनंदपाल के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की याचिका कोर्ट में दायर की थी।
एडीजे कोर्ट ने एसपी चुरु को आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पोस्टमार्टम करवाया जाए।
यदि चुरु हॉस्पिटल में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार पोस्टमार्टम नहीं करवाया जा सकता हो तो बीकानेर मेडिकल कॉलेज या फिर जयपुर मेडिकल कॉलेज में आनंदपाल के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए।
आनंदपाल की मां की दोबारा पोस्टमार्टम की याचिका दायर करने के बाद इस प्रकरण में जिला न्यायाधीश के आदेश के बाद रतनगढ़ के एडीजे ने गुरुवार को विशेष सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से चूरू के लोक अभियोजक गोपाल शर्मा और आनंदपाल की मां निर्मल कंवर की ओर से एडवोकेट कानसिंह राठौड़ व एडवोकेट गोवेर्धन सिंह ने अपना पक्ष रखा। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक राहुल बाहरठ अतिरिक्त जिला क्लेक्टर राजपाल सिंह सहित पुलिस के आला अधिकारी उपस्थित थे।
गुरुवार शाम को सुनवाई के बाद एडीजे कोर्ट ने शुक्रवार सुबह फिर से सुनवाई करने के आदेश दिए थे। इसके बाद शुक्रवार को फिर से सुनवाई शुरु हुई। कोर्ट ने सुप्रीमकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार आनंदपाल के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने काम आदेश दिया।
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