शनिवार, 27 मई 2017

प्रत्याशियों को अपने आय के स्रोत के साथ जीवनसाथी की आय का स्रोत भी बताना होगा



दि 27-5-2017.
अब चुनाव लड़ने से पूर्व प्रत्याशियों को नामांकन भरने के दौरान खुद के साथ पत्नी की आय का भी स्त्रोत बताना होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे चुनाव में ज्यादा पारदर्शिता होगी। सरकार ने चुनाव आचार संहिता में संशोधन करते हुए हलफनामें में एक नया कॉलम बनवाया है। जिसके तहत उम्मीदवार को अपना और जीवन साथी पत्नी/पति  की आय का स्त्रोत भी बताना होगा। बीते साल योजना आयोग ने इस सिलसिले में कानून मंत्रालय से संपर्क भी किया था। चुनाव आयोग का मानना है कि इससे चुनाव प्रक्रिया में और ज्यादा पारर्शिता आएगी।
 इस संबंध में साल के शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में भी एक हलफनामा दाखिल किया गया था। वहीं चुनाव निगरानी दल का कहना है कि लोकतंत्र की बेहतरी की लिए ये किया गया है। इससे मतदाता को उम्मीदवार और उसके परिवार की आय का स्त्रोत पता होगा। नए नियम को बीती सात अप्रैल (2017) को कानून मंत्रालय ने अधिसूचित किया था।

इससे पहले चुनाग आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक उम्मीदवार ने नामांकन पत्र के दौरान अपना और अपने परिवार की आय का कोई स्त्रोत नहीं दिया था। जबकि फॉर्म नंबर 26 में अपना, पत्नी और परिवार के आश्रित सदस्यों की आय का ब्यौरा देना था जबकि ऐसा नहीं किया गया। बता दें कि देश में भारतीय नागरिक ही चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अब एक विशिष्ट कॉलम होगा जिसमें उम्मीदवार को ये बताना होगा कि वो भारतीय नागरिक है या नहीं? साथ ही उम्मीदवार को ये भी बताना होगा कि क्या उसके पास कोई प्रोफिट ऑफिस है। उम्मीदवार को ये भी बताना होगा कि वो किसी सरकारी कंपनी में मैनेजर तो नहीं है। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को ये भी बताना होगा कि क्या वे केन्द्र या राज्य सरकार में भ्रष्टाचार या अन्य किसी वजह से पद से खारिज किए गए थे।

वहीं चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को सहूलियत देते हुए कहा अगर उम्मीदवार चाहें तो नामांकन पत्रों में ईमेल और सोशल मीडिया के खातों का विवरण भी दे सकते हैं।

यह ब्लॉग खोजें