खास खबर
राजस्थान सरकार के स्थानीय निकाय निदेशालय जयपुर ने अब तय किया है कि भूखंड व मकान में सेट बैक नहीं रखने पर उनका नियमन नहीं किया जाएगा। मतलब कि उनके पट्टे नहीं बनाए जाएंगे पहले मालिकों पर जुर्माना लगाकर नियमितीकरण कर दिया जाता था। डीएलबी ने ऐसा सर्कुलर जारी किया है।
सौ बैक भूखंड के मूल साइज के आधार पर छोड़ा जाने का नियम है। सरकार ने अब पैनल्टी व्यवस्था खत्म कर दी है। शहरी अभियान में भी अब नियमन तभी होगा जब भूखंड मकान में सेट बैक छोड़ा हुआ होगा।
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